Single Use Plastic Ban: 1 जुलाई से प्लास्टिक बैन, इस्तेमाल पर लगेगा हजारों का जुर्माना और होगी जेल

Single Use Plastic Ban: 1 जुलाई से लगने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक बैन में सबसे पहले प्लास्टिक के उन स्ट्रॉ पर बैन लगेगा, हर एक जूस या नारियल पानी की दुकान दिखाई देते हैं।

Report :  Vidushi Mishra
Update:2022-06-30 15:35 IST

सिंगल यूज प्लास्टिक बैन (फोटो-सोशल मीडिया)

Single Use Plastic Ban: पूरे देश में 1 जुलाई से बड़ा बदलाव किया जा रहा है। जीं हां 1 जुलाई से भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है। जैसे कि अलग-अलग दुकानों, होटलों और रेस्टोरेंट में तमाम इस तरह की चीजें होती हैं जोकि सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic Ban in Delhi) पर बनी होती हैं। जिन पर अब बैन लगा दिया जाएगा। 

ऐसे में प्लास्टिक बैन होने पर अब मार्केट में क्या असर पड़ेगा? बैन लगाने को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। किन-किन चीजों पर बैन लगाया जाएगा। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।

19 आइटम पर लगेगा प्रतिबंध

1 जुलाई से लगने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक बैन में सबसे पहले प्लास्टिक के उन स्ट्रॉ पर बैन लगेगा, हर एक जूस या नारियल पानी की दुकान दिखाई देते हैं।

बता दें, केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक की करीब 19 ऐसी चीजे हैं जिन्हें 1 जुलाई से प्रतिबंधित किया जा रहा है। इन सभी चीजों के उपयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जा रहा। जिसके चलते अब अगर किसी को इनका इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन होंगी ये चीजें-

प्लास्टिक के स्ट्रॉ

इयरबड्स

गुब्बारों में लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक

सजावट में इस्तेमाल होने वाला थर्माकोल

आइसक्रीम स्टिक

कैंडी स्टिक

प्लास्टिक के कप

प्लास्टिक के झंडे

प्लास्टिक की चाकू-छुरी

प्लास्टिक ट्रे

प्लास्टिक की मिठाई के डिब्बे

शादी के कार्ड पर इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक शीट

मिठाई के डिब्बे पर इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक शीट

सिगरेट के पैकेट पर लगी प्लास्टिक की पन्नी

आदि ऐसी ही लगभग 19 चीजें हैं जिन पर बैन लगाया जा रहा है।

सिंगल यूज प्लास्टिक बैन (Single Use Plastic Ban in Delhi) के मुद्दे पर विशेषज्ञ के अनुसार, सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले कचरे को पर्यावरण के लिए हानिकारक माना गया है। जिसके चलते 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से बने किसी भी आइटम को बेचने, बनाने या स्टॉक करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

इसके साथ ही अगर इस प्रतिबंध का पालन नहीं किया जाता है तो इसको लेकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसमें कानूनी एक्ट की धारा 15 के तहत जुर्माना या जेल जाना पड़ सकता है, वहीं 7 साल तक की कैद और 1 लाख रूपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। जिन प्लास्टिक पर बैन लगाया है वो पर्यावरण के बहुत ही हानिकारक हैं। 

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