महबूबा की बेटी को राहत: मां को लेकर थी परेशान, अब मिला ये आदेश

आर्टिकल 370 के पहले से नजरबंद चल रही पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेटी से मिलने की इजाजत दे दी है।

Update: 2023-03-25 14:19 GMT
महबूबा की बेटी को राहत: मां को लेकर थी परेशान, अब मिला ये आदेश

कश्मीर: आर्टिकल 370 के पहले से नजरबंद चल रही पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेटी से मिलने की इजाजत दे दी है। अब महबूबा की बेटी इल्तिजा अपनी मां से निजी मुलाकात कर सकती हैं। साथ ही अदालत ने कहा है कि वो श्रीनगर के दूसरे हिस्सों में जा सकती हैं और जरुरत पड़ने पर वो पहले अधिकारियों से इजाजत ले सकती हैँ।

महबूबा की बेटी इल्तिजा ने इससे पहले भी अपनी मां से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उन्होंने कही था कि वो आर्टिकल 370 के प्रावधानों के खत्म होने के बाद से अपनी मां से मिलना चाहती हैं। इसके लिए अधिकारियों को इसकी इजाजत दे दी जाए।

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उन्होंने कहा था कि उन्हें महबूबा मुफ्ती के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो रही है। क्योंकि वो उनसे एक महीने से मिल नहीं पाईं हैं। इल्तिजा के दायर याचिका को गुरुवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एस ए नजीर की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

इल्तिजा की ओर से वकील उत्कर्ष कामरा ने कहा था कि याचिका में मांगी गई राहत वैसी ही है जैसे माकपा महासचिव सीतारीम येचुरी को शीर्ष अदालत ने 28 अगस्त को उनकी बीमार चल रहे सहकर्मी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से मिलने के लिए दी थी।

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