मिली राहत ! सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को दी विदेश जाने की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी बेटी का दाखिला कराने के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति दे दी।
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी बेटी का दाखिला कराने के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति दे दी। कार्ति चिदंबरम ने 10 दिसंबर को वापस लौटने का आश्वासन देते हुए कोर्ट से 2 दिसंबर को कैंब्रिज जाने की अनुमति मांगी थी।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति देते हुए कहा कि अगर वह 10 दिसंबर को नहीं लौटते, तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा।
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कोर्ट का यह आदेश कार्ति को विदेश जाने की अनुमति दिए जाने की स्थिति में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा कुछ शर्तें लगाने के बाद आया है।
सीबीआई आईएनएक्स मीडिया लिमिटेड को 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा अनुमति दिए जाने में अनियमितता की जांच कर रही है। यह अनुमति उस समय दी गई थी जब कार्ति के पिता पी. चिदंबरम वित्त मंत्री थे।
--आईएएनएस