SC ने खारिज की याचिका, INDIA में नहीं बैन होगा WHATSAPP

Update: 2016-06-29 07:34 GMT

नई दिल्ली: वाट्सऐप पर बैन लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार के पास जाने को कहा है। RTI एक्टिविस्ट सुधीर यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

याचिका में क्या कहा गया था?

-वाट्सऐप ने अप्रैल से ही एंड टू एंड एन्किप्रशन लागू किया है।

-इससे इस पर चैट करने वालों की बातें सुरक्षित रहती हैं।

-इसे सुरक्षा एजेंसियां भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकती।

-खुद वाट्सऐप भी इन संदेशों को उपलब्ध नहीं करा सकता है।

-इसकी वजह से आतंकियों को संदेश के अदान-प्रदान में आसानी होगी।

-इससे देश की सुरक्षा को खतरा होगा।

-सुरक्षा एजेंसियां इन संदेशों को मॉनिटर नहीं कर पाएंगी।

-इसलिए वाट्सऐप, टेलीग्राम, वाइबर, सिग्नल और हाइक जैसे एप्स पर रोक लगाई जानी चाहिए।

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