Agnipath Scheme: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अग्निवीर भर्ती से जुड़ी याचिका, कहा- HC के फैसले पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे

Agnipath Scheme: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अग्निपथ योजना से जुड़ी दो याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, "क्षमा करें, हम उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। उच्च न्यायालय ने सभी पहलुओं पर विचार किया था।"

Update:2023-04-10 19:27 IST
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अग्निवीर भर्ती से जुड़ी याचिका (फाइल फोटो- साभार सोशल मीडिया)

Agnipath Scheme: सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना से जुड़ी दो याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए सरकार की अग्निपथ योजना को बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि "क्षमा करें, हम उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे।" भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती से जुड़ी एक और याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है।

उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ गोपाल कृष्ण और अधिवक्ता एमएल शर्मा ने अलग-अलग याचिका दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि अग्निपथ योजना की शुरुआत से पहले रक्षा बलों के लिए रैलियों, शारीरिक और चिकित्सा परीक्षणों जैसी भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों के पास नियुक्ति का निहित अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, "क्षमा करें, हम उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। उच्च न्यायालय ने सभी पहलुओं पर विचार किया था।"

27 मार्च को दायर हुई थी याचिका

27 फरवरी को हाईकोर्ट ने कहा था कि अग्निपथ योजना राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय हित में तैयार की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के इसी फैसले खिलाफ 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर हुई थीं, सर्वोच्च न्यायालय जिन पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया था।

14 जून 2022 को पेश हुई थी अग्निवीर स्कीम

सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम 14 जून 2022 को लॉन्च की गई थी। इस स्कीम के तहत आर्म्ड फोर्सेज में युवाओं का भर्ती किए जाने के नए नियम बताए गए थे। इन नियमों के मुताबिक, साढ़े 17 साल से लेकर 21 साल तक की उम्र के युवा ही इसमें आवेदन कर पाएंगे और उन्हें चार साल के लिए भर्ती किया जाएगा। इन कैंडिडेट्स को सेना की दूसरी नौकरियों में भी छूट देने की बात कही गई है।

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