विजय माल्या को लगा तगड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

बैंकों का हजारों करोड़ रुपये लेकर देश से फरार मशहूर कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कोर्ट की अवमानना मामले में माल्या की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया है।

Update: 2020-08-31 07:14 GMT
विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कोर्ट की अवमानना मामले में माल्या की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया है।

नई दिल्ली: बैंकों का हजारों करोड़ रुपये लेकर देश से फरार मशहूर कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कोर्ट की अवमानना मामले में माल्या की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के फैसले पर पुनर्विचार करने से मना कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अवमानना को दोषी पाया था। इसके बाद माल्या ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। इस मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त को सुप्रीम फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह पूरा मामला वित्तीय लेन-देन से संबंधित है।

दरअसल कोर्ट ने विजय माल्या को बैंकों का लोन चुकाने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने बैंक लोन चुकाने की जगह पैसा अपने बेटे के अकाउंट में डाल दिया था। माल्या पर 40 मिलियन डॉलर ट्रांसफर करने के आरोप हैं।

सुप्रीम कोर्ट( फोटो: सोशल मीडिया)

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बैंकों का लोन न चुकाना पड़ा भारी

कोर्ट के फैसले के बाद भी बैंका का लोन न चुकाना देश से फरार विजय माल्या के लिए मुसीबत बन गया है। अदालत ने इस मामले में मई 2017 में माल्या को अवमानना का दोषी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी।

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तीन साल तक पुनर्विचार याचिका कोर्ट के सामने पेश ही नहीं हुई

सबसे बड़ी बात यह है कि 16 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने जानकारी दी कि रिकॉर्ड के मुताबिक, तीन साल से पुनर्विचार याचिका कोर्ट के सामने पेश ही नहीं हुई।

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इसके बाद पीठ ने कोर्ट की रजिस्ट्री से देरी के लिए जवाब मांगा था। फिर कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर विचार किया गया और सुनवाई के बाद कोर्ट ने 27 अगस्त को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब देश की सर्वोच्च अदालत ने माल्या को झटका देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।

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