Supreme Court: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन बड़ी राहत, SC ने अंतरिम जमानत 6 नवंबर तक बढ़ाई
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को चिकित्सा के आधार पर दी गई अंतरिम जमानत को 6 नवंबर तक बढ़ा दिया है।
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 अक्टूबर) को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जैन को चिकित्सा के आधार पर दी गई अंतरिम जमानत को 6 नवंबर तक बढ़ा दिया है। अब सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत पर अगली सुनवाई 6 नवंबर 2023 को होगी।
जैन को पहली बार 26 मई को मिली थी अंतरिम जमानत
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन को खराब सेहत के आधार पर 26 मई को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। जिसके बाद अपोलो अस्पताल में सत्येंद्र जैन के लोअर स्पाइन का ऑपरेशन हुआ। इसके बाद से वह लगातार अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं। साथ ही आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत को 6 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है।
31 मई 2022 को गिरफ्तार हुए थे सत्येंद्र जैन
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 31 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से वो तिहाड़ जेल में बंद थे। सत्येंद्र जैन का लगातार स्वास्थ्य खराब रहने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इलाज के लिए 26 मई को अंतरिम जमानत दी थी।
सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रहा मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 24 अगस्त 2017 को सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर को आधार बनाकर जैन के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी। सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदी थीं। जिसका वे संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके थे। उनके साथ पूनम जैन, अजित प्रसाद जैन, सनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था।