सुब्रत रॉय की पैरोल 3 अगस्त तक बढ़ी, जमा कराने होंगे 300 करोड़ रुपए

Update: 2016-07-11 11:28 GMT

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायलय ने सोमवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल 3 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। उनके साथ कंपनी के एक अन्य निदेशक आरएस दुबे को भी पैरोल मिली है। कोर्ट ने कहा है कि इस अवधि में रॉय को सेबी के पास 300 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की कस्‍टडी पैरोल की अवधि को 11 जुलाई तक के लिए बढ़ाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यदि सुब्रत राय 3 अगस्त तक सेबी के पास 300 करोड़ रुपए जमा नहीं करा पाते हैं, तो उन्हें फिर जेल जाना होगा। सहारा को सर्किल रेट के 90 फीसदी तक के रेट में प्रॉप्रटी बेचने की इजाजत भी मिल गई है।

11 जुलाई तक मिली थी पैरोल

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की कस्‍टडी पैरोल की अवधि को 11 जुलाई तक के लिए पैरोल दी थी। कोर्ट ने पैरोल अवधि इस शर्त पर बढ़ाया था कि वह 11 जुलाई तक 200 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा कराएं। यदि वह 11 जुलाई तक 200 करोड़ रुपए जमा कराते हैं तो इस अवधि को आगे 3 अगस्‍त तक 300 करोड़ रुपए देने की शर्त पर बढ़ाया जा सकता है।

मां के अंतिम संस्कार के लिए मिली थी पैरोल

उल्लेखनीय है कि सहारा प्रमुख की ओर से सेबी में 200 करोड़ रुपए जमा कर चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए पांच हजार करोड रुपए की बैंक गारंटी जमा नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की। क्योंकि जमानत की शर्त के मुताबिक सहारा को पांच हजार करोड़ की रकम और इतनी ही बैक गारंटी देनी है। गौरतलब है कि 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को उनकी मां का अंतिम संस्‍कार करने के लिए चार सप्‍ताह की कस्टडी पैरोल दी थी।

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