Supreme Court ने 14 साल की रेप पीड़िता को 30 हफ्ते का गर्भ गिराने की दी इजाजत, जानें पूरा मामल

Supreme Court: 14 वर्षीय रेप पीड़िता की मां ने याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।

Written By :  Ashish Kumar Pandey
Update: 2024-04-22 07:24 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता को गर्भ गिराने की दी इजाजत (photo: social media )

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष कोर्ट ने 14 साल की रेप पीड़िता को 28-30 हफ्ते का गर्भ गिराने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रेप का मामला है और पीड़िता 14 साल की है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि इस असाधारण मामले को देखते हुए गर्भपात की इजाजत दी जाती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीजेआई डीवाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी. पारदीवाला की बेच ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान बेंच ने पीड़िता के गर्भपात के लिए मुंबई के लोकमान्य तिलक अस्पताल के डीन को चिकित्सकों की टीम गठित करने का निर्देश दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय बेंच ने कहा कि अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के अनुसार गर्भावस्था के एमटीपी की अनुमति दी जानी चाहिए। तात्कालिकता को देखते हुए निर्णय सुरक्षित रखते समय हम अंतरिम निर्देश जारी करते हैं। यह अदालत अनुच्छेद 142 के तहत कार्रवाई करती है।

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