पतंजलि आयुर्वेद पर सुप्रीम कोर्ट का हंटर, दवा के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया, अवमानना का भी नोटिस
Supreme Court: पतंजलि ऐसे किसी भी औषधीय उत्पाद का विज्ञापन या मार्केटिंग नहीं कर सकती है, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह ड्रग्स और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम में निर्दिष्ट बीमारियों का इलाज करेगा।
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पतंजलि की दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है और पतंजलि की भ्रामक जानकारी देने वाले अपनी दवाओं के सभी विज्ञापनों और मार्केटिंग को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है।
देश को धोखा दिया जा रहा
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर देंगी, जबकि इसके लिए कोई अनुभवजन्य साक्ष्य नहीं है। कोर्ट ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह भ्रामक जानकारी देने वाले अपनी दवाओं के सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट विज्ञापनों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दे। कोर्ट ने आदेश दिया कि पतंजलि अपने ऐसे किसी भी औषधीय उत्पाद का विज्ञापन या मार्केटिंग नहीं कर सकती है, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह ड्रग्स और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम में निर्दिष्ट बीमारियों का इलाज करेगा।
अवमानना का नोटिस भी जारी
न्यायालय ने पतंजलि के संस्थापकों बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अपने उत्पादों की बीमारियों को ठीक करने की क्षमता के बारे में झूठे और भ्रामक दावों का प्रचार जारी रखकर न्यायालय के पिछले आदेशों का उल्लंघन करने के लिए अदालत की अवमानना का नोटिस भी जारी किया। बालकृष्ण पतंजलि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।
सरकार को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के "भ्रामक और झूठे" विज्ञापनों के मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा - सरकार आंखें बंद करके बैठी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के विज्ञापन के जरिए पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को तत्काल कुछ कार्रवाई करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में पतंजलि आयुर्वेद को अपनी दवाओं के बारे में विज्ञापनों में "झूठे" और "भ्रामक" दावे करने के प्रति आगाह किया था।
लेकिन, उन्हें दूसरे सिस्टम की आलोचना नहीं करनी चाहिए
कोर्ट ने कहा - इन गुरु स्वामी रामदेव बाबा का क्या हुआ?... अंततः हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया। लेकिन, उन्हें दूसरे सिस्टम की आलोचना नहीं करनी चाहिए। आप ऐसे विज्ञापनों को देखते हैं जिनमें सभी डॉक्टरों पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं मानो वे हत्यारे हों या कुछ और। शीर्ष अदालत ने केंद्र की ओर से पेश वकील से भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों के मुद्दे का समाधान खोजने को कहा था।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने कई विज्ञापनों का हवाला दिया था, जिसमें कथित तौर पर एलोपैथी और डॉक्टरों को खराब रोशनी में पेश किया गया था, जिसमें कहा गया था कि आम जनता को गुमराह करने के लिए आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन में लगी कंपनियों द्वारा भी "अपमानजनक" बयान दिए गए हैं। आईएमए के वकील ने कहा था कि इन विज्ञापनों में कहा गया है कि आधुनिक दवाएं लेने के बावजूद चिकित्सक खुद मर रहे हैं।
एक और विज्ञापन के लिए पतंजलि को कड़ी फटकार लगाई
कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि पतंजलि के विज्ञापनों के संबंध में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 के तहत उसकी ओर से क्या कार्रवाई की गई है। जब मामले की सुनवाई सुबह के सत्र में हुई, तो न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने भ्रामक दावों वाले एक और विज्ञापन के लिए पतंजलि को कड़ी फटकार लगाई। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने बिना कुछ कहे कहा, आज, मैं वास्तव में सख्त आदेश पारित करने जा रहा हूं। आप इस आदेश का उल्लंघन करते हैं। आपमें इस न्यायालय के आदेश के बाद इस विज्ञापन को लाने का साहस और साहस था। और फिर आप इस विज्ञापन के साथ आते हैं। स्थायी राहत, स्थायी राहत से आप क्या समझते हैं? क्या यह कोई इलाज है?...हम एक बहुत ही सख्त आदेश पारित करने जा रहे हैं।