सद्गुरु को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ईशा फाउंडेशन की जांच पर रोक

Sadhguru Isha Foundation: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अब इस मामले पर 18 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

Newstrack :  Network
Update:2024-10-03 12:36 IST

Sadhguru Isha Foundation (Pic: Social Media)

Sadhguru Isha Foundation: सुप्रीम कोर्ट ने आज ईशा फाउंडेशन और सद्गुरु को बड़ा राहत दी है। कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन की जांच पर रोक लगा दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव के कोयंबटूर स्थित ईशा योग केंद्र की जांच के आदेश दिए थे। बीते दिनों पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने योग केंद्र की तलाशी ली थी। इस मामले पर सद्गुरु की तरफ से मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलीलें दी। इस मामले पर अब 18 अक्टूबर को सुनवाई होगी। फिलहाल जांच रोक दी गई है। 

दोनों महिलाओं से बात करने के बाद दिया फैसला

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान पुलिस को ईशा फाउंडेशन से जुड़े सभी क्रिमिनल केस की जानकारी देने का निर्देश दिया था। यह आदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर एस. कामराज दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया। बता दें कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दावा किया कि उनकी दो पढ़-लिखी लड़कियों का ब्रेनवॉश किया गया है। उन्हें सन्यासी बनाकर ईशा फाउंडेशन में रखा गया है। कोर्ट में सीजेआई ने कहा कि ऐसे संस्थान में पुलिस की फौज नहीं भेज सकते। उन्होंने दोनों महिलाओं से बात करने के बाद यह फैसला सुनाया। फिलहाल ईशा फाउंडेश की जांच पर रोक लगा दी गई है। 

मद्रास हाईकोर्ट ने दिए थे जांच के आदेश

कोर्ट ने दोनों महिलाओं से बात की। रिटायर्ड प्रोफेसर एस. कामराज की दोनों बेटियों ने बताया कि वह अपनी मर्जी से ईशा फाउंडेशन में रह रही हैं। साथ ही बताया कि वह अपनी मर्जी से योग केंद्र से बाहर भी आ सकती हैं। बता दें कि याचिका में कामराज ने दावा किया था कि उनकी बेटियों को आश्रम में बंधक बनाकर रखा गया है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सद्गुरु पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि आप दूसरों की बेटियों को सन्यासी क्यों बना रहे हैं? मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ईशा योग केंद्र की जांच के आदेश दिए थे। जिसपर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में अब 18 अक्टूबर को सुनवाई होगी। 

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