SC ने CBSE को दिया आदेश, नीट परीक्षा के लिए सभी भाषाओं में एक जैसे हो प्रश्नपत्र
राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने 2018 से सीबीएसई को अंग्रेजी, हिंदी और सात अन्य भाषाओं के लिए एक जैसे प्रश्नपत्र बनाने का आदेश दिया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी भाषाओं में एक जैसे ही प्रश्नपत्र होने चाहिए।
नई दिल्ली : राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने 2018 से सीबीएसई को अंग्रेजी, हिंदी और सात अन्य भाषाओं के लिए एक जैसे प्रश्नपत्र बनाने का आदेश दिया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी भाषाओं में एक जैसे ही प्रश्नपत्र होने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि जब परीक्षा में इतनी परेशानियां आ रही हैं तो एक जैसे ही प्रश्नपत्र होने चाहिए। सीबीएसई ने इसके लिए सहमति जताई। कोर्ट ने सीबीएसई से हलफनामा दाखिल करके यह बताने के लिए कहा है कि वह भविष्य में कैसे एक प्रश्नपत्र के तहत परीक्षा कराएगा। हालांकिक, कोर्ट ने 7 मई को हुई परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया।
सीबीएसई की दलील
सीबीएसई की दलील थी कि सभी भाषाओं के प्रश्नपत्रों में कठिनाई का स्तर एक जैसा था। कुल 11.58 लाख में से 1.2 लाख छात्रों ने ही दूसरी भाषाओं में पेपर दिए थे। एनजीओ संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि 7 मई को हुई नीट की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि अलग-अलग भाषाओं में दिए गए टेस्ट पेपर में प्रश्न अलग-अलग रहे और यह नियमों के खिलाफ है।