SC से सुब्रत राय को मिली एक हफ्ते की मोहलत, कपिल सिब्बल ने मांगी माफी

Update:2016-09-23 12:57 IST
सहारा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- और नहीं मिलेगी मोहलत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सहारा प्रमुख सुब्रत राय को राहत देते हुए सरेंडर करने के लिए एक सप्‍ताह का समय दिया है। साथ ही बुधवार को उनकी पैरोल बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई पर भी सहमति जताई है। इससे पहले शुक्रवार सुबह कोर्ट ने सुब्रत राय को जेल भेजे जाने का आदेश दिया था।

कपिल सिब्‍बल ने बिना शर्त माफी मांगते हुए इस आदेश को रद्द करने और पैरोल पर पुनर्विचार की अपील की थी। सिब्‍बल ने कहा कि वरिष्‍ठ वकील राजीव धवन अब इस मामले में कोर्ट में पेश नहीं होंगे। शुक्रवार सुबह धवन के तर्कों से गुस्साए चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की बैंच ने सुब्रत राय की पैरोल को रद्द करने का फैसला दिया था। ज्ञात हो कि दो साल जेल की सजा काट चुके सुब्रत राय इस वक्त पैरोल पर बाहर हैं। मई में उन्हें पैरोल मिली थी।

कोर्ट ने खारिज की अर्जी

सुप्रीम कोर्ट ने मई महीने में सुब्रत राय की मां के देहांत के बाद पहली बार उन्हें पैरोल दिया था। तब उन्हें 28 दिनों की पैरोल मिली थी। जिसे बाद में कोर्ट ने बढ़ाया था। शुक्रवार को सुब्रत राय के वकील ने पैरोल बढ़ाने के लिए अर्जी दी थी। लेकिन कोर्ट ने कहा, 'आप वापस जेल जा रहे हैं।

पूछा था आय का स्रोत

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से पूछा था कि उसने किन स्रोतों से 25,000 करोड़ रुपए जुटाकर निवेशकों को नकद में भुगतान किया है। कोर्ट ने सहारा समूह से कहा कि वह यह राशि जुटाने के स्रोतों का खुलासा कर सामने आएं। शीर्ष अदालत ने कहा था कि यह बात हजम करना मुश्किल है क्योंकि इतनी बड़ी राशि असमान से तो नहीं बरसी होगी।

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