Supreme Court से सपा नेता आज़म खान एंड फैमिली को झटका, खारिज हुई UP से बाहर मुकदमों की सुनवाई वाली याचिका

Azam Khan News : शीर्ष अदालत ने सपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान तथा उनके परिवार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को यूपी के बाहर भेजने की मांग की गई थी।

Report :  aman
Update:2023-10-17 19:58 IST

Azam Khan News (Social  Media)

Azam Khan News : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 अक्टूबर) को समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) और उनके परिवार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को यूपी के बाहर भेजने की मांग की गई थी। इस याचिका में आज़म खान, उनकी पत्नी और पूर्व सांसद डॉ तजीन फ़ातिमा (Tazeen Fatma) और बेटे के खिलाफ दर्ज मुकदमों को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।

इससे पहले, 11 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने सपा नेता आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान (Mohammad Abdullah Azam Khan) को एक आपराधिक मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। अब्दुल्ला आज़म ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि यूपी की निचली अदालत को उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले में अंतिम आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया जाए जब तक कि उनके किशोर होने का दावा सुनिश्चित नहीं हो जाता।

अब्दुल्ला आजम मामले पर क्या कहा था कोर्ट ने?

सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर, 2023 को मुरादाबाद जिला न्यायाधीश को किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) के तहत प्रक्रिया के अनुसार घटना के समय अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) की किशोरावस्था के पहलू पर फैसला करने और निष्कर्ष को आगे के विचार के लिए भेजने का निर्देश दिया था।

मुरादाबाद कोर्ट में भी थी आज सुनवाई

वहीं दूसरी तरफ, मुरादाबाद से खबर है कि आजम खान के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर अवमानना की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी मामले की सुनवाई लघुवाद न्यायालय में चल रही है। अदालत में आज (17 अक्टूबर) को आरोपी आजम खान के पक्ष की ओर से गवाह के बयान दर्ज होने थे। लेकिन, उनके वकील की तरफ से बीमार होने का हवाला देते हुए अदालत से वक्त मांगा गया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अब 30 अक्टूबर की तारीख मुक़र्रर की है।

क्या है मामला?

विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल बिश्नोई (Mohan Lal Bishnoi) ने जानकारी दी कि, साल 2020 में अदालत के आदेश पर छजलैट थाने में सपा नेता आजम खान के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दर्ज हुआ था। आज कोर्ट में आरोपी पक्ष की ओर से गवाह के बयान दर्ज होने थे। मगर, गवाह के बीमार होने की वजह से अतिरिक्त समय की मांग की गई है। कोर्ट ने इस मामले में गवाह को तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तारीख तय की है।

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