Supreme Court: ‘2 जून को वापस जेल नहीं जाऊंगा', केजरीवाल के बयान खिलाफ SC पहुंची ED, मिला ये जवाब
Supreme Court News:ईडी की ओर से कोर्ट में पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चुनावी रैलियों में केजरीवाल के भाषणों पर आपत्ति जताई। पीठ ने कहा कि मामला सुनने के योग्य नहीं।
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को फटकार भी लगाई। शीर्ष अदालत ने सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की पर कहा कि हमने किसी के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया है, हमने अपने आदेश में वही कहा जो हमें उचित लगा। साथ ही, ईडी की एक अर्जी को भी खारिज कर दिया, जो केजरीवाल के 2 जून के बाद जेल न जाने वाले बयान को लेकर पहुंची थी।
ED के दावे व जवाबी दावे खारिज
इस मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ कर रही है। पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दावे और जवाबी दावों तथा केजरीवाल के वकील के इससे संबंधित बयानों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हमने किसी के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया है, हमने अपने आदेश में वही कहा जो हमें उचित लगा। पीठ ने कहा कि फैसले का आलोचनात्मक विश्लेषण ''स्वागत'' है।
कोर्ट का आपत्ति पर विचार करने से इनकार
ईडी की ओर से कोर्ट में पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चुनावी रैलियों में केजरीवाल के भाषणों पर आपत्ति जताई कि अगर लोगों ने आप को वोट दिया, तो उन्हें 2 जून को वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। इसको सुनने के योग्य न कहते हुए पीठ ने कहा कि यह उनकी धारणा है, हम कुछ नहीं कह सकते। इस दौरान कोर्ट का ध्यान केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक सिंघवी ने एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर डलवाया। बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने एक रैली में कहा था कि अगर आप लोगों को आशीर्वाद मिला तो 2 जून को जेल नहीं जाऊंगा।
50 दिन बाद आए थे केजरीवाल बाहर फिर जाएंगे जेल
बता दें कि शीर्ष अदालत ने लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार को देखते हुए 10 मई दिल्ली शराब घोटाले के मनी लांड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को सशर्त अंतरिम जमानत दे दी थी। केजरीवाल को 1 जून तक जनामत मिली है। दो जून को उन्हें फिर कोर्ट में सरेंडर करना होगा। उनकी जमानत की शर्तों के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपनी भूमिका के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह 50 तक जेल में रहने के बाद बाहर आए।