SC on Bike Taxi: दिल्ली में बाइक टैक्सी ठप, SC ने दिल्ली HC के आदेश पर लगाई रोक
SC on Bike Taxi: देश की शीर्ष अदालत ने बाइक टैक्सी पर हाइकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। दिल्ली में ओला, ऊबर और रैपिडो आदि सर्विस ठप हो गई।
Delhi Bike Taxi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फिलहाल दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने पर रोक लगा दी। मई में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के फैसले पर रोक लगाई थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। मालूम हो कि दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में दिल्ली में बाइक टैक्सी पर रोक लगाई थी।
दरअसल, दिल्ली सरकार का कहना है कि इनके लिए ना कोई पॉलिसी थी और ना कोई कमर्शियल लाइसेंस था। एग्रीगेटर्स की तरफ से दोपहिया वाहनों का कॉमर्शियल तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट में दिल्ली सरकार द्वारा दलील गई थी कि वीइकल एक्ट की धारा 93 के तहत एग्रीगेटर के लिए लाइसेंस की जरूरी है। इतना ही नहीं बल्कि कहना है कि दो पहिया के साथ ये नियम कानून चार पाहिया वाहनों के लिए भी तय हो जाना चाहिए था। दिल्ली सरकार का कहना है कि उनके द्वारा ये पॉलिसी तैयार की जा रही है। लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर लागू नहीं होती है तब बाइक टैक्सी पर रोक लगाई जाए।
बाइट टैक्सी कंपनियों ने दी थी दलील
बाइक टैक्सी कंपनियां रैपिडो और उबर का कहना था कि दिल्ली सरकार द्वारा बाइक टैक्सी की रोक पर फैसला लेना का अधिकार हाईकोर्ट का है। वहीं कंपनियों ने अपनी दलील में कहा था कि दिल्ली में हजारों राइडर्स बाइक टैक्सी चलाते हैं। यदि ये रोक दी जाएंगी तो उनकी आजीविका पर असर पड़ेगा। कंपनियों ये आग्रह किया था कि नई नीति और लाइसेंस प्रक्रिया पूरी होने तक टैक्सी चलने दिया जाए। ताकि राइडर्स का जीवन प्रभावित न हो।
दोनों पक्षों की दलीलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। लेकिन केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को देश की शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। इस पर फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। दिल्ली में बाइक टैक्सी ठप कर दी। 19 फरवरी 2023 को दिल्ली सरकार ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया था। इसके जरिए दिल्ली में बाइक टैक्सी पर रोक लगा दी गई थी।