Swati Maliwal assault case: ‘100 दिन से हिरासत में’, SC ये कहते हुए बिभव कुमार को दी जमानत, स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का आरोप

Swati Maliwal assault case: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सांसद स्वाति मालीवाल के प्रकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को जमानत दे दी है।

Report :  Viren Singh
Update: 2024-09-02 12:08 GMT

Swati Maliwal assault case (सोशल मीडिया) 

Swati Maliwal assault case: आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में आरोपी बिभव कुमार बड़ी राहत मिली है और उन्हें खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल गया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सांसद स्वाति मालीवाल के प्रकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को जमानत दे दी है। हालांकि बिभव कुमार को शीर्ष अदालत ने सर्शत जनामत दी है।

‘मुकदमे के निष्कर्ष में कुछ समय लगेगा’

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने बिभुव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद आरोपी कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की बेंच सोमवार को बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कुमार 100 दिनों से हिरासत में हैं और मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। अभियोजन पक्ष ने 51 से अधिक गवाहों से पूछताछ की है और मुकदमे के निष्कर्ष में कुछ समय लगेगा, इसलिए वह जमानत के हद दार हैं। पीठ ने बिभव कुमार को सर्शत जमानत दी है।

कोर्ट ने रखी दो शर्तें

बेंच ने दो शर्तों के आधार पर आरोपी कुमार को बेल दी है। शर्तों के अनुसार, बिभव कुमार सीएम आवास और कार्यालय नहीं जा सकेंगे और न ही उन्हें कोई मुख्यमंत्री के निजी सचिव या सीएम कार्यालय से जुड़ा राजनीतिक पद नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा बिभव कुमार इस मामले में कोई टिप्णणी नहीं करेंगे।

विरोध के बाद मिली जमानत

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी एसवी राजू से शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता 100 दिनों से हिरासत में है। आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। चोटें साधारण हैं। यह जमानत का मामला है, आपको विरोध नहीं करना चाहिए। हालांकि उन्होंने कुमार की जमानत का विरोध किया। एएसजी राजू ने कोर्ट को तर्क दिया कि निजी गवाहों की जांच पूरी होने तक जमानत स्थगित कर दी जानी चाहिए, मगर कोर्ट कुमार को जमानत दे दी।

बिभव कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि सांसद स्वाति मालीवाल को लगी चोटें सामान्य हैं और भारतीय दंड संहिता की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत अपराध का आरोप उचित नहीं है।

18 मई को कुमार की हुई थी गिरफ्तारी

बिभव कुमार पर 13 मई को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री के आवास पर मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने कुमार काफी दिनों से बाद 18 मई को मुख्ममंत्री आवास से गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत में थे। 12 जुलाई को उच्च न्यायालय ने कुमार की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनका काफी प्रभाव है और उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं बनता।इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि कुमार को जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। निचली अदालत ने भी बिभव कुमार की जनामत याचिका खारिज कर दी थी।

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