तबरेज मॉब लिंचिंग केस: बैकफुट पर पुलिस, सभी आरोपियों पर लगाई हत्या की धारा

झारखंड के सरायकेला में तबरेज अंसारी के मॉब लिंचिंग केस में पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में फिर से एक नई चार्जशीट दाख़िल की है। इसमें आरोपियों के खिलाफ फिर से हत्या की धारा 302 जोड़ दी गई है, जिसे आठ दिन पहले हटाकर धारा 304 में तब्दील किया गया था।

Update:2023-05-15 01:43 IST
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रांची: झारखंड के सरायकेला में तबरेज अंसारी के मॉब लिंचिंग केस में पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में फिर से एक नई चार्जशीट दाख़िल की है। इसमें आरोपियों के खिलाफ फिर से हत्या की धारा 302 जोड़ दी गई है, जिसे आठ दिन पहले हटाकर धारा 304 में तब्दील किया गया था।

पुलिस ने नए मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 302 के आरोप सभी 11 आरोपियों पर फिर से लगा दी है। इससे पहले तबरेज़ की पत्नी शाइस्ता ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी और इंसाफ़ नहीं मिलने पर ख़ुदकुशी की धमकी दी थी।

बता दे कि पुलिस ने पहले पेश की गई चार्जशीट में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। जिसके बाद पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठे थे।

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सही मिला वायरल वीडियो

पुलिस के अनुसार तबरेज के साथ हुई मारपीट का जो वीडियो पाया गया उसकी जांच करने के बाद पता चला कि कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। साथ ही महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज और एमजीएम अस्पतालों के विशेषज्ञों की जांच के बाद सामने आया कि तबरेज को दिल का दौरा हड्डियों में लगी चोट और हृदय में खून एकत्रित होने के बाद पड़ा था। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया।

दो अन्य आरोपियों पर भी हत्या का मामला

राज्य के पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि बुधवार को सरायकेला-खरसांवा की अदालत में पुलिस ने इन 11 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किए।

इसके अलावा बुधवार को ही इस मामले के दो अन्य आरोपियों विक्रम मंडल और अतुल महली के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किए और उनके खिलाफ भी आईपीसी की अन्य धाराओं के साथ हत्या की धारा 302 के तहत मामला बनाया गया है।

पहले कहा था दिल का दौरा पड़ा इसलिए हुई मौत

इससे पहले अपराध विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में तबरेज की मौत का कारण सिर्फ दिल का दौरा पड़ना बताया गया था जिसके आधार पर पुलिस ने इस मामले में पहले 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या के मामले के स्थान पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था।

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पत्नी ने दी थी आत्महत्या की धमकी

इस मामले में सोमवार को तबरेज की पत्नी एस परवीन ने कहा था कि यदि आरोपियों पर फिर से हत्या की धारा नहीं लगाई गई तो आत्महत्या कर लेगी। शाइस्ता परवीन ने इस दौरान कलेक्ट्रेट में अधिकारियों से मुलाकात की थी और आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाने की मांग की थी।

बता दें कि इस वर्ष 18 जून को झारखंड के सरायकेला-खरसावां में बाइक चोरी के आरोप में भीड़ की पिटाई के एक सप्ताह बाद 22 वर्षीय तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी।

पुलिस ने उसकी पत्नी शाइस्ता की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत 13 नामजद लोगों में से 11 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। दो अन्य आरोपियों के खिलाफ अभी भी जांच जारी है।

तबरेज पूना में वेल्डर का काम करता था और घटना के समय अपने गांव आया हुआ था। सरायकेला खरसांवा के पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने उस समय बताया था कि इस मामले की जांच में पुलिस ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो उसमें तबरेज की मौत हृदय गति रुकने के कारण हुई बताई गई थी।

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