केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एक्ट की धारा 35 F की वैधता के खिलाफ याचिका खारिज

कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट ने गणेश यादव केस में इस धारा को पहले ही वैध करार दिया है। इसलिए याची को अपील दाखिल करने से पहले धनराशि जमा करने की बाध्यता से छूट नहीं दी जा सकती।

Update: 2019-07-24 16:16 GMT
इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35 एफ की वैधता की चुनौती याचिका खारिज कर दी है।

कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट ने गणेश यादव केस में इस धारा को पहले ही वैध करार दिया है। इसलिए याची को अपील दाखिल करने से पहले धनराशि जमा करने की बाध्यता से छूट नहीं दी जा सकती।

इस धारा में यह व्यवस्था दी गयी है कि विभागीय आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल करते समय टैक्स व अर्थदण्ड का 7.5 फीसदी राशि जमा करना होगा। कोर्ट ने याची को कानून के तहत कार्य करने का आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू तथा न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल की खंडपीठ ने मेसर्स प्रधान ट्रेडिंग कम्पनी की याचिका पर दिया है। याचिका पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की तरफ से वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता रमेश चंद्र शुक्ल ने प्रतिवाद किया।

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