ट्रेन टिकट पर मुफ्त बीमा सुविधा खत्म

Update:2018-08-31 14:13 IST
ट्रेन टिकट पर मुफ्त बीमा सुविधा खत्म

नयी दिल्ली : एक सितंबर से ट्रेन में आईआरसीटीसी की तरफ से से ई- टिकट पर दी जाने वाली मुफ्त ट्रेवल इंश्योरेंस की सुविधा को बंद किया जा रहा है। अब अगर आप इंश्योरेंस की सुविधा लेना चाहते हैं तो इसके लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। अब सफर करने वाले यात्री की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वह इंश्योरेंस कराना चाहता है या नहीं आईआरसीटीसी दिसंबर 2017 से यात्रियों को फ्री इंश्योरेंस की सुविधा दे रहा है। उस समय आईआरसीटीसी की तरफ से फ्री इंश्योरेंस की सुविधा डिजीटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए दी गई थी।

दूसरा बड़ा बदलाव ये होने जा रहा है कि डाक विभाग के पूर्ण स्वामित्व वाला इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा। यह बैंक कई मायनों में आम बैंकों से अलग होगा। यह देश का पहला ऐसा बड़ा बैंक होगा जो लोगों घर पर बैंकिंग की सर्विस मुहैया कराएगा। डाक विभाग ये काम देश भर में फैले अपने डाक सेवकों और पोस्टमैन के जरिए करेगा। अन्य बैंक जहां सेविंग अकाउंट पर 4 फीसदी के आसपास ब्याज देते हैं, वहीं डाक विभाग का पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट पर 5.5 फीसदी ब्याज देगा।

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सितंबर से नई कार और दोपहिया वाहन खरीदने वालों के लिए क्रमश: 3 साल और 5 साल का अपफ्रंट इंश्योरेंस कवर लेना अनिवार्य हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए प्रीमियम देने से नई गाड़ी की शुरुआती कीमत बढ़ जाएगी। हालांकि इससे कस्टमर्स को सालाना रीन्यूअल कराने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा।

1500 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली नई प्राइवेट कार के लिए शुरुआती इंश्योरेंस कवर कम-से-कम 24,305 रुपये का होगा, जो अभी 7,890 रुपये का है। इसी तरह 350 सीसी से ज्यादा क्षमता की बाइक के लिए 13,024 रुपये देने होंगे जो फिलहाल 2,323 रुपये है। इंश्योरेंस प्रीमियम हर मॉडल के मुताबिक अलग-अलग हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को आदेश दिया था कि नई कार के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कवर 3 साल और दुपहिया के लिए 5 साल के लिए होगा। यह आदेश 1 सितंबर से सभी पॉलिसीज पर लागू हो गया है।

 

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