सड़क से सदन तक ट्रिपल तलाक बिल के विरोध का ऐलान

ट्रिपल तलाक बिल संसद में पेश किया गया है। ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड बिल को शरीयत के खिलाफ बताते हुए इसे धर्म में हस्तक्षेप मानते हुए कानून के विरोध में है। संस

Update:2017-12-28 18:47 IST

लखनऊ:ट्रिपल तलाक बिल संसद में पेश किया गया है। ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड बिल को शरीयत के खिलाफ बताते हुए इसे धर्म में हस्तक्षेप मानते हुए कानून के विरोध में है। संसद में बिल पेश होने के बाद ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के सदस्य ज़फ़रयाब जीलानी ने हर स्तर पर बिल का विरोध करते हुए कहा है, कि बिल मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंज़ूरी चाहिए होगी।उन्होंने कहा कि इस कानून का संसद से लेकर सड़क तक इस विरोध होगा। वहीं महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल को महिलाओं के पक्ष में बताया है।

ट्रिपल तलाक बिल यानि तलाक़ -ए- बिद्दत (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण बिल 2017) आज संसद में पेश कर दिया गया। ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी ने पीएम ने चिठ्ठी लिख कर बिल रोकने की मांग रखी थी। इस के साथ ही गुज़ारिश भी की थी, कि अगर बिल पेश करना ज़रूरी है, तो महिला संगठनों से बात करने के बाद ही बिल पेश किया जाए। संसद में बिल पेश होने के बाद ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के सदस्य व प्रवक्ता ज़फ़रयाब जीलानी ने कहा है कि संसद में जो बिल पेश किया गया है वह मुस्लिम महिलाओं के लिए किसी नज़रिये सही नहीं है, और न ही इस से मुस्लिम महिलाओं का भला होने वाला है। उन्हों कहा कि ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से प्रधानमन्त्री को चिठ्ठी लिख कर विरोध जताया जा चुका है और ज़रुरत पड़ने पर किसी भी स्तर पर विरोध होगा। ज़फ़रयाब जीलानी ने कहा है कि इस बिल के ज़रिये सरकार सिर्फ राजनीति करना चाह रही है।

महिला मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने बिल का किया स्वागत

एक तरफ जहां ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठन विवाह पर अधिकारों का संरक्षण बिल 2017 का विरोध कर रहे हैं। वहीं ऑल इण्डिया महिला मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड की अध्यक्षा शाइस्ता अम्बर ने बिल का स्वागत करते हुए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। शाइस्ता अम्बर का मानना है इस बिल से पुरुषों में क़ानून का भय रहेगा जिस से ट्रिपल तलाक़ पर रोक लग सकेगी।

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