SC से UP के पौने दो लाख शिक्षामित्रों को राहत, सरकारी अधिकारियों ने दिल्ली में डाला डेरा
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट से यूपी के शिक्षामित्रों को राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षामित्रों की याचिका पर 23 नवंबर तक उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक बरकरार रखते हुए अंतरिम राहत जारी रखी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल से इस मामले पर सुनवाई चल रही है। उल्लेखनीय है कि 12 सितंबर 2015 को हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन पर रोक लगा दी थी। 6 दिसंबर को कोर्ट ने इस आदेश पर स्टे दिया था।
इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि अब किसी को अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी। केस में अंतिम बहस ही होगी। कोर्ट के आदेश पर बीते साल 1,37,000 शिक्षामित्रों को समायोजित कर यूपी में प्राथमिक शिक्षक के पद पर लिया गया था। शिक्षामित्रों के लिए पेश वकील मीनेश दुबे की दलील है कि जो छात्र टीईटी पास हैं, उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जा सकता।
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पौने दो लाख शिक्षामित्रों की लगी है निगाहें
प्रदेश के पौने दो लाख शिक्षामित्रों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। जहां शिक्षामित्रों के समायोजन को हाई कोर्ट की ओर से अवैध ठहराये जाने के खिलाफ सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका पर अाज सुनवाई होनी है।
अखिलेश सरकार के लिए ये मामला अहम
प्रदेश के 1.36 लाख शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करने वाली अखिलेश सरकार के लिए यह मामला बेहद प्रतिष्ठा का सवाल है। यही वजह है कि बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव आशीष कुमार गोयल, निदेशक डीबी शर्मा दिल्ली पहुंच गए थे। जबकि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा वहां पहले से ही डेरा डाले हुए हैं।
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