Prabhat Gupta Murder Case में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को झटका, SC ने केस ट्रांसफर की याचिका खारिज की

तिकोनिया के चर्चित प्रभात गुप्ता हत्याकांड को इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुख्य पीठ को स्थानांतरित करने की अजय मिश्र टेनी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

Written By :  aman
Update:2022-10-21 16:54 IST

Union Minister Ajay Mishra Teni (Social Media)

Union Minister Ajay Mishra Teni : केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी (Union Minister Ajay Mishra Teni) को शुक्रवार (21 अक्टूबर 2022) को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। तिकोनिया के चर्चित प्रभात गुप्ता हत्याकांड (Prabhat Gupta murder case) को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की मुख्य पीठ को स्थानांतरित करने की अजय मिश्र टेनी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, कि प्रभात हत्याकांड की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ही होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से यह अपील खारिज होने के बाद केंद्रीय मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति के लिए याचिका दाखिल की थी। इसी पर आज अदालत ने यह फैसला दिया है।

क्या है प्रभात गुप्ता हत्याकांड?

8 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) जिले के तिकुनिया थाना इलाके के बनवीरपुर गांव में प्रभात गुप्ता नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में मृतक के पिता संतोष गुप्ता ने अजय मिश्र टेनी (Ajay Mishra Teni), शशि भूषण (Shashi Bhushan), राकेश डालू (Rakesh Daloo) और सुभाष मामा (Subhash Mama) को हत्यारोपी बनाते हुए केस दर्ज करवाया था। इसके बाद लखीमपुर की जिला अदालत ने अजय मिश्र को साल 2004 में दोषमुक्त करार दे दिया था। जिसके खिलाफ मृतक के पिता संतोष गुप्ता ने हाई कोर्ट में अपील की थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी है 10 नवंबर की तारीख  

इस मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते दिनों अगली तारीख 10 नवंबर की दी है। वहीं, सुनवाई के दौरान अजय मिश्र टेनी के वकील एलपी मिश्रा ने पीठ से अपील की थी। उन्होंने कहा था, कि उनके मुवक्किल का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रधान पीठ को स्थानांतरित कर दिया जाए। मगर, चीफ जस्टिस ने अगस्त 2022 में इस याचिका को स्वीकार करने से मना कर दिया था। जिसके बाद अजय मिश्र टेनी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दाखिल की। इसी मामले पर अदालत ने शुक्रवार को ये फैसला दिया है। कोर्ट ने अजय मिश्र की अपील खारिज कर दी है।

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