UP High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, संबंध बनाने के बाद पुरुषों को फंसा रही हैं महिलाएं

Allahabad HC On Rape Cases: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इन दिनों पुरुषों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है।

Update: 2023-08-03 07:00 GMT
Allahabad HC (Image- Social Media)

Allahabad HC On Rape Cases: रेप और यौन शोषण के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी इलाहाबाद हाई कोट ने काफी तल्ख टिप्पणी की है। महिला से कथित तौर पर रेप के आरोपी को जमानत देते हुए कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इन दिनों कानून का पक्षपाती रवैया हो गया है। जिसके कारण पुरुषों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है।

कोर्ट ने कहा कि इन दिनों रेप और यौन शोषण के सही मामले मिलना अपवाद की तरह हो गया है। कोर्ट में सुनवाई के लिए रेप और यौन अपराध से जुड़े मामले ज्यादातक झूठे होते हैं।

हाईकोर्ट ने कहा कि रेप और यौन शोषण के ज्यादातर मामले इसलिए आ रहे हैं, क्योंकि कानून ने महिलाओं को अपर हैंड दे रखा है। जिसके कारण पहले महिलाएं लंबे समय तक पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध में रहती हैं। इसके बाद में संबंध बिगड़ने पर पुरुषों पर गंभीर आरोप लगा देती हैं।

कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों से इस संबंध में अपील की और कहा है कि, न्यायिक अधिकारियों को ऐसे मामलों को सुनते हुए केस की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखे। इसके बाद ही अपना फैसला सुनाए। क्योंकि अगर आप सिर्फ लगाए गए आरोपों को ही अंतिम सत्य मनाते हैं, तो आप निर्दोष लोगों के साथ अन्याय कर रहे है।

इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा कि आज वो समय है, जब अदालतों को ऐसे मामलों में जमानत देते हुए बहुत सावधानी के साथ फैसला लेना चाहिए। क्योंकि रेप और यौन दुराचार से जुड़े मामलों में कानून पुरुष आरोपियों के प्रति काफी अन्याय हो रहा है। पुरुषों के खिलाफ ऐसे गंभीर आरोप लगाकर उन्हें ऐसे मामलों में फंसा देना बेहद सरल है।

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने ये टिप्पणी आरोपी विवेक कुमार मौर्य को जमानत देते हुए दी है। मौर्य पर आरोप था कि उसने एक नाबालिग से शादी करने का झूठा वादा किया था। इसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, जिस वजह से उसे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर गिरफ्तार किया गया था।

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