Demonetization Case: जस्टिस नागरत्ना ने फैसले पर जताई असहमति, कहा नोटबंदी गलत कार्रवाई थी

Demonetization Case: अपने फैसले में न्यायमूर्ति नागरत्ना ने जोर देकर कहा कि 500 रुपये, 1,000 रुपये की श्रृंखला के नोटों का चलन कानून के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि अधिसूचना के माध्यम से।

Written By :  Neel Mani Lal
Update:2023-01-02 12:58 IST

Demonetisation case (photo: social media) 

Demonetisation Case: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के 8 नवंबर, 2016 को 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को वैध और बरकरार रखा है। लेकिन 5 न्यायाधीशों की बेंच में जस्टिस बी वी नागरत्ना ने बहुमत के आदेश से अलग राय रखी है। अपने फैसले में न्यायमूर्ति नागरत्ना ने जोर देकर कहा कि 500 रुपये, 1,000 रुपये की श्रृंखला के नोटों का चलन कानून के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि अधिसूचना के माध्यम से। वह रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) के तहत केंद्र की शक्तियों के बिंदु पर बहुमत के दृष्टिकोण से भी भिन्न थी।

उन्होंने कहा - जब विमुद्रीकरण का प्रस्ताव केंद्र सरकार से उत्पन्न होता है, तो यह आरबीआई अधिनियम की धारा धारा 26 (2) के तहत नहीं होता है। यह कानून का तरीका है, और यदि गोपनीयता की आवश्यकता है, तो एक अध्यादेश के माध्यम से यह किया जाता है। बता दें कि शीर्ष अदालत ने 4:1 के बहुमत के फैसले में नोटबंदी पर केंद्र के 2016 के फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस नागरत्ना ने 8 नवंबर 2018 की अधिसूचना को "गैरकानूनी" बताते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वतंत्र रूप से कोई विचार नहीं किया गया था। उन्होंने कहा - "रिकॉर्ड आरबीआई द्वारा दिमाग का कोई स्वतंत्र उपयोग नहीं दिखाता है। 8 नवंबर, 2018 की अधिसूचना गैरकानूनी है और करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण की कार्रवाई गलत है।"

दूरदर्शिता का प्रदर्शन

हालाँकि, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि असमान बुराइयों को दूर करने के लिए विमुद्रीकरण केंद्र की पहल थी। "बिना किसी संदेह के कि यह नेकनीयती से किया गया था, दूरदर्शिता का प्रदर्शन करता है। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि यह राष्ट्र की बेहतरी के लिए सर्वोत्तम इरादों और नेक उद्देश्यों के अलावा किसी और चीज से प्रेरित था। हालांकि, उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के विशुद्ध रूप से कानूनी विश्लेषण पर ही इस उपाय को गैरकानूनी माना गया है, न कि विमुद्रीकरण की वस्तुओं पर।

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