'हम शीर्ष अदालत हैं, कानून का शासन इसी से संचालित होगा', जानिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के मामले पर कहा कि यह कोई अपवाद नहीं हैं, फैसले पर हो रहे आलोचनात्मक विश्लेषण का हम स्वागत करते हैं।

Written By :  Rajnish Verma
Update:2024-05-16 17:38 IST

Supreme court (Pic: Social Media)

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई अपवाद नहीं हैं, फैसले पर हो रहे आलोचनात्मक विश्लेषण का हम स्वागत करते हैं। आपके अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन हमें कोई कठिनाई नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी तब आई है, जब ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल की रिहाई के बाद दिए गए कुछ बयानों पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर लोग आम आदमी पार्टी (आप) को वोट देंगे तो उन्हें 2 जून को वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा।

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस खन्ना ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हम उनके बयान पर नहीं जाएंगे, हमारा आदेश स्पष्ट है। 

हमने किसी के लिए अपवाद नहीं बनाया

ईडी के वकील तुषार मेहता ने कहा कि बयान में यह भी कहा गया है, 'अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। यह सिस्टम पर एक तमाचा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम शीर्ष अदालत हैं और कानून का शासन इसी से संचालित होगा। हमने किसी के लिए अपवाद नहीं बनाया।

10 मई को मिली थी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 मई को जमानत देते हुए कहा था कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय दलों में से एक के नेता हैं, उनका कोई अपराधिक इतिहास नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अपवाद बताते हुए कहा गया था कि ऐसे कई और मामले सामने आ सकते हैं, जब इस मामले को ग्राउंड बनाया जा सकता है।

बता दें कि ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि वह ‘घोटाले’ के पीछे ‘किंगपिन’ हैं। 

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