SC on Electoral Bond Scheme: क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड के बारे में?

SC on Electoral Bond Scheme: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपने फैसले में कहा है कि यह स्कीम असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि यह स्कीम बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ सूचना के अधिकार के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करती है।

Written By :  Neel Mani Lal
Update: 2024-02-15 11:54 GMT

 क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड के बारे में?: Photo- Social Media

SC on Electoral Bond Scheme: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपने फैसले में कहा है कि यह स्कीम असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि यह स्कीम बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ सूचना के अधिकार के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करती है। चुनावी बांड को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई की। पांच न्यायाधीशों की पीठ ने याचिकाओं पर दो अलग-अलग लेकिन सर्वसम्मत फैसले सुनाये।

दूरगामी परिणाम होंगे

यह फैसला 2024 में लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आया है। चुनावी बांड प्रणाली 2017 में स्थापित की गई थी और व्यक्तियों और कंपनियों को गुमनाम रूप से और बिना किसी सीमा के राजनीतिक दलों को धन दान करने की अनुमति दी गई थी। इसने किसी व्यक्ति या कंपनी को भारतीय स्टेट बैंक से चुनावी बांड खरीदने और उन्हें अपनी पसंद के राजनीतिक दल को दान करने की अनुमति दी।

क्या क्या कहा गया फैसले में

- भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चुनावी बांड योजना और विवादित प्रावधान चुनावी बांड के माध्यम से योगदान को अज्ञात करके मतदाता की सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, तथा संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19 (1) (ए)) का भी उल्लंघन है।

- राजनीतिक योगदान योगदानकर्ता को मेज पर एक सीट देता है और यह पहुंच नीति निर्माण पर प्रभाव में भी तब्दील हो जाती है।

- चीफ जस्टिस ने कहा - मतदान के विकल्प के प्रभावी अभ्यास के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी आवश्यक है।

- राजनीतिक योगदान के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की किसी कंपनी की क्षमता किसी व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक है। कंपनियों द्वारा किया गया योगदान विशुद्ध रूप से व्यावसायिक लेनदेन है जो बदले में लाभ हासिल करने के इरादे से किया जाता है।

- इस बात की भी वैध संभावना है कि किसी राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान देने से धन और राजनीति के बीच घनिष्ठ संबंध के कारण बदले की व्यवस्था हो जाएगी। राजनीतिक योगदान के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की किसी कंपनी की क्षमता किसी व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक है। किसी कंपनी का राजनीतिक प्रक्रिया में बहुत अधिक प्रभाव होता है, राजनीतिक दलों को दिए गए धन की मात्रा और ऐसे योगदान देने के उद्देश्य दोनों के संदर्भ में। व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान में किसी राजनीतिक संघ के समर्थन या संबद्धता की डिग्री होती है। हालाँकि, कंपनियों द्वारा किया गया योगदान विशुद्ध रूप से व्यावसायिक लेनदेन है जो बदले में लाभ हासिल करने के इरादे से किया जाता है।

-धारा 182 में संशोधन स्पष्ट रूप से कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक योगदान को समान मानने के लिए मनमाना है। धारा 182 का उद्देश्य भ्रष्टाचार और चुनावी वित्तपोषण पर अंकुश लगाना है। उदाहरण के लिए, किसी सरकारी कंपनी को योगदान देने से प्रतिबंधित करने का उद्देश्य ऐसी कंपनियों को राजनीतिक दलों को योगदान देकर राजनीतिक मैदान में उतरने से रोकना है। असीमित कॉर्पोरेट योगदान की अनुमति देकर धारा 182 में संशोधन चुनावी प्रक्रिया में कंपनियों के अनियंत्रित प्रभाव को अधिकृत करता है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और एक व्यक्ति, एक वोट के मूल्य में निहित राजनीतिक समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

अदालत ने कई मुद्दे उठाए

मुद्दा 1 - क्या चुनावी बांड योजना संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है?

कोर्ट ने कहा कि मतदान के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी जरूरी है। धन और राजनीति के बीच गहरे संबंध के कारण आर्थिक असमानता राजनीतिक असमानता में योगदान करती है। धन विधायकों तक पहुंच बढ़ाता है और बदले की भावना या अनुकूल नीति परिवर्तन जैसी पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यवस्था की वैध संभावना को बढ़ाता है। इसलिए, यह योजना अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

मुद्दा 2 - क्या चुनावी वित्तपोषण में काले धन के प्रसार पर अंकुश लगाना सूचना के अधिकार को प्रतिबंधित करने का एक वैध कारण है?

अदालत ने माना कि आरटीआई को केवल अनुच्छेद 19(2) के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध की बात करता है। अदालत ने कहा, इसमें प्रतिबंध के तौर पर काले धन पर अंकुश लगाना शामिल नहीं है। यह मानते हुए भी कि काले धन पर अंकुश लगाना एक वैध उद्देश्य है, यह इस योजना द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के समानुपाती नहीं है।

इसके अलावा, इसने कहा कि यह योजना चुनावी वित्तपोषण में काले धन पर अंकुश लगाने का एकमात्र साधन नहीं है। अन्य विकल्प कम प्रतिबंधात्मक हैं और इस उद्देश्य को पूरा करते हैं। योजना को वैध मानने के लिए सरकारी योजना को अनिवार्य रूप से तीन पहलुओं को पूरा करना होगा। यह अदालत के आनुपातिकता परीक्षण पर आधारित था, जो निजता के अधिकार पर केएस पुट्टास्वामी मामले में 2017 के फैसले में निर्धारित किया गया था।

सबसे पहले एक कानून का अस्तित्व. चुनावी बांड कुंजी को वित्त अधिनियम के माध्यम से लाया गया था जिसने आयकर अधिनियम और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधनों की श्रृंखला शुरू की थी।दूसरा, कानून को वैध राज्य हित प्रदर्शित करना चाहिए, जिसका संसद द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से संबंध हो। सरकार ने तर्क दिया कि उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाने से लेकर दानदाताओं की गोपनीयता की रक्षा करना है।

तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, यह है कि क्या मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण प्राप्त की जाने वाली आपत्ति के अनुपात में है। चीफ जस्टिस ने कहा कि राज्य ने जरा भी प्रतिबंधात्मक तरीका नहीं अपनाया। प्रतिबंधात्मक तरीकों के उदाहरण के रूप में, उन्होंने गुमनाम दान पर 20,000 रुपये की सीमा का हवाला दिया। इसलिए, चुनावी वित्तपोषण में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन आनुपातिक रूप से उचित नहीं है।

मुद्दा 3 - क्या दाता की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए आरटीआई का उल्लंघन उचित है?

अदालत ने विचार किया कि क्या दाता की निजता के अधिकार में किसी नागरिक की राजनीतिक संबद्धता के बारे में जानकारी शामिल है। पुट्टास्वामी फैसले में अदालत ने कहा था कि सूचनात्मक गोपनीयता के अधिकार में राजनीतिक संबद्धता भी शामिल है। राजनीतिक मान्यताओं का निर्माण राजनीतिक अभिव्यक्ति का पहला चरण है, और राजनीतिक अभिव्यक्ति को राजनीतिक संबद्धता की गोपनीयता के बिना स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। सूचना का उपयोग राज्य द्वारा असहमति को दबाने और रोजगार से इनकार करके भेदभाव करने के लिए किया जा सकता है।

राजनीतिक संबद्धता की गोपनीयता का अभाव उन लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जिनके राजनीतिक विचार मुख्यधारा के विचारों से मेल नहीं खाते हैं। इस मामले में गोपनीयता प्रदान न करना विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि इसका उपयोग मतदाता निगरानी के माध्यम से मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के लिए किया जा सकता है - एकत्र की गई जानकारी के आधार पर मतदान पैटर्न की पहचान करके। उदाहरण के लिए, किसी मतदाता द्वारा खरीदी गई पुस्तकों और समाचार पत्रों का डेटा उनके वैचारिक झुकाव का संकेत दे सकता है।

कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों को वित्तीय योगदान आमतौर पर दो कारणों से दिया जाता है। एक है किसी राजनीतिक दल के लिए समर्थन। दूसरा, प्रतिदान स्वरूप। निगमों द्वारा किए गए भारी योगदान को आबादी के अन्य वर्गों द्वारा किए गए वित्तीय योगदान के कारण को छिपाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अदालत ने कहा कि सूचनात्मक गोपनीयता का अधिकार राजनीतिक दलों के योगदान तक फैला हुआ है और यह राजनीतिक संबद्धता का एक पहलू है। राजनीतिक योगदान को केवल इसलिए गोपनीयता की छत्रछाया न देना क्योंकि योगदान का एक हिस्सा (कॉर्पोरेट दाताओं) अन्य कारणों से किया गया है, अस्वीकार्य होगा।

राजनीतिक संबद्धता की गोपनीयता का अधिकार उन योगदानों तक विस्तारित नहीं है, जो नीतियों को प्रभावित करने के लिए किए जा सकते हैं। इसका विस्तार केवल राजनीतिक समर्थन के वास्तविक रूप में किए गए योगदान तक ही है।

मुद्दा 4 - क्या कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान असंवैधानिक है?

कोर्ट ने कहा कि इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती. व्यक्तियों की तुलना में कंपनियों की योगदान के माध्यम से राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता बहुत अधिक है। इसमें कहा गया है कि कंपनियों द्वारा किया गया योगदान पूरी तरह से व्यावसायिक लेनदेन है जो बदले में लाभ हासिल करने के इरादे से किया जाता है।

-स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया उन राजनीतिक दलों का ब्योरा दे, जिन्होंने 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा हासिल किया है। स्टेट बैंक राजनीतिक दल की ओर से कैश किए गए हर बॉन्ड की डिटेल दे, कैश करने की तारीख का भी ब्योरा दे। बैंक सारी जानकारी 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को दे।

-स्टेट बैंक से मिलने वाली जानकारी को चुनाव आयोग 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित करे ताकि जनता भी इनके बारे में जान सके।

-सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी एक व्यक्ति की ओर से दिए गए चंदे के मुकाबले किसी कंपनी की ओर से की गई फंडिंग का राजनीतिक प्रक्रिया पर ज्यादा असर हो सकता है। कंपनियों की ओर से की गई फंडिंग शुद्ध रूप से व्यापार होता है। चुनावी चंदे के लिए कंपनी एक्ट में संशोधन मनमाना और असंवैधानिक कदम है। इसमें कंपनियों और किसी एक चंदा देने वाले को एक जैसा बना दिया गया। इसके जरिए कंपनियों की ओर से राजनीतिक दलों को असीमित फंडिंग का रास्ता खुला।

-पॉलिटिकल फंडिंग की जानकारी के चलते मतदाता अपने वोट के लिए सही चुनाव कर सकता है। सारी राजनीतिक फंडिंग सार्वजानिक नीति में बदलाव के मकसद से नहीं होती है। छात्र, दिहाड़ी मजदूर आदि भी चंदा देते हैं। ऐसे में सिर्फ इसलिए चुनावी चंदे को गोपनीयता के दायरे में रखना, क्योंकि कुछ कंट्रीब्यूशन किसी और मकसद से किए गए हैं, यह अनुचित है।

कौन गया था अदालत में?

चुनावी बांड स्कीम के खिलाफ कांग्रेस नेता जया ठाकुर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा याचिकाएं दायर की गईं थीं।

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