हैदराबाद ब्लास्ट: यासीन भटकल सहित 4 अन्य दोषी करार, पहली बार IM आतंकी को मिलेगी सजा
नई दिल्ली: एनआईए की कोर्ट ने हैदराबाद ब्लास्ट मामले में यासीन भटकल को दोषी करार दिया है। मंगलवार को कोर्ट ने फैसले में यासीन भटकल के साथ इंडियन मुजाहिद्दीन (आईएम) के चार अन्य आतंकियों को दोषी पाया है। उन लोगों को 19 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। बता दें कि इंडियन मुजाहिद्दीन के किसी आतंकी को पहली बार किसी मामले में दोषी पाया गया है।
क्या था मामला?
-21 फरवरी 2013 को हैदराबाद में हुए ब्लास्ट में 18 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना में 131 लोग जख्मी हो गए थे।
-घटना को अंजाम देने में प्रमुख नाम रियाज भटकल का सामने आया था। इस वक्त रियाज फरार चल रहा है।
-यासीन भटकल को सितंबर, 2013 में नेपाल बॉर्डर से हिरासत में लिया गया था।
-एक साल तिहाड़ जेल में रहने के बाद एनआईए ने उसे हैदराबाद की चेरलापल्ली जेल भेज दिया था।
-इस मामले में आईएम के पांच आतंकियों असदुल्लाह अख्तर उर्फ हड्डी, तहसीन अख्तर उर्फ मोनू, यासीन भटकल, रहमान उर्फ वकास, एजाज शेख और रियाज भटकल पर एनआईए ने केस दर्ज किया था।
2009 में बैन हुआ था आईएम
-एनआईए ने कहा, आईएम को साल 2009 में बैन कर दिया गया था।
-आईएम पर 2007 में यूपी के वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ कोर्ट में ब्लास्ट के आरोप हैं।
-2006 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट और 2007 में हैदराबाद समेत कई शहरों में हुए धमाकों में भी इसी संगठन का हाथ था।