UCC: उत्तराखंड में यूसीसी के तहत रजिस्टर हुआ पहला लिव-इन
UCC: पंजीकरण के लिए जोड़े को 16-पृष्ठ का फॉर्म भरना होगा और धार्मिक नेता से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जो यह दर्शाता है कि यदि वे चाहें तो वे विवाह करने के योग्य हैं।;
Uttarakhand Civil Code
UCC: समान नागरिक संहिता लागू होने के एक सप्ताह बाद उत्तराखंड सरकार ने पहला लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकृत किया है। 4 फरवरी की शाम तक राज्य सरकार को लिव इन रजिस्ट्रेशन के छह आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से एक को मंजूरी दे दी गई।
उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि आवेदकों का विवरण एन्क्रिप्टेड है और अधिकारी केवल आवेदनों और पंजीकरणों की संख्या देख सकते हैं, जबकि उनका विवरण केवल संबंधित रजिस्ट्रार के पास ही रहेगा। उन्होंने कहा, "सिस्टम सुरक्षित है, और हमने पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले जोड़ों की निजी जानकारी के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ सावधानी बरती है।" बगोली ने कहा कि किसी तीसरे पक्ष के लिए इस तरह के विवरण प्राप्त करना असंभव है।
उत्तराखंड सरकार ने 27 जनवरी को लिव-इन रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के लिए यूसीसी नियम लागू किए थे। पंजीकरण के लिए जोड़े को 16-पृष्ठ का फॉर्म भरना होगा और धार्मिक नेता से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जो यह दर्शाता है कि यदि वे चाहें तो वे विवाह करने के योग्य हैं।
- उत्तराखंड यूसीसी सभी लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करना अनिवार्य बनाता है। यह उत्तराखंड के निवासियों और भारत के अन्य स्थानों पर रहने वाले लोगों पर भी लागू होता है।
- यूसीसी नियमों में पंजीकरण केवल "रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य" के लिए है और रजिस्ट्रार को इन पंजीकरणों को स्थानीय पुलिस स्टेशनों को अग्रेषित करने की आवश्यकता होती है, जहाँ संबधित कपल रहते हैं।
- एक्टिविस्ट संगठनों ने प्राइवेसी के उल्लंघन के बारे में चिंता जताई है। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने गारंटी दी है कि निजता एक अविभाज्य अधिकार है जब तक कि हिंसा न हो। लेकिन यूसीसी आपके पड़ोसी सहित किसी को भी (लिव-इन जोड़ों के खिलाफ) शिकायत करने की शक्ति देता है।
- सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और समाजवादी पार्टी जैसे दलों के प्रतिनिधियों ने यूसीसी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान की घोषणा की है और कहा है कि अगले महीने देहरादून में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।