कर्नाटक में 12 मई तक लगा कोरोना कर्फ्यू, जानें किस पर रोक व किसको छूट

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक सरकार ने राज्य में 12 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है।

Newstrack Network :  Network
Published By :  Shreya
Update: 2021-04-27 07:02 GMT

मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (फोटो साभार- सोशल मीडिया)

बेंगलुरु: भारत में हर दिन कोरोना वायरस (Corona Virus) का कहर बेकाबू होता जा रहा है। रोजाना संक्रमितों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। महामारी से कई राज्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इनमें कर्नाटक (Karnataka) का नाम भी शामिल है। इस बीच कोविड-19 (Covid-19) संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने राज्य में 12 मई तक कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) लगा दिया गया है। इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही छूट दी गई है।

कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार (B.S. Yediyurappa Government) की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि कोरोना कर्फ्यू आज यानी 27 अप्रैल की रात 9 बजे से शुरू होगा, जो 12 मई सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान हवाई यात्रा और ट्रेनें चलती रहेंगी। साथ ही होटल, अतिथि ग्रह पुलिस, सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और ऐसे लोगं के लिए खुले रहेंगे, जो यहां पर फंसे हुए हैं।

कोरोना जांच कराता युवक (फोटो- न्यूजट्रैक)

इन सेवाओं पर रहेगी छूट

सरकार द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक, फ्लाइट और ट्रेन में आने जाने वाले यात्रियों के लिए उनका टिकट पास का काम करेगा। ऐसे लोग एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने के लिए कैब या ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि टैक्सी और ऑटो रिक्शा में सफर के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य होगा। कर्फ्यू के दौरान स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद रखे जाएंगे। लेकिन बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। इन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा।

इसके अलावा पहले से निर्धारित परीक्षाओं को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजित किया जाएगा। रेस्टोरेंट और होटल खुलेंगे, लेकिन केवल होम डिलीवरी के लिए। सरकार ने सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्टेडियम, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लब, थिएटर और बार बंद करने के आदेश दिए हैं। लेकिन प्रैक्टिस के उद्देश्य से स्टेडियम और खेल के मैदान को खोलने की अनुमति दी गई है।

फेरा लेता जोड़ा (सांकेतिक फोटो साभार- सोशल मीडिया)

शादी में केवल 50 लोग हो सकेंगे शामिल

कोरोना कर्फ्यू के दौरान धार्मिक स्थलों को भी जनता के लिए बंद कर दिया गया है। ताकि कोरोना के प्रसार को कम किया जा सके। वहीं शादियों के लिए केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती के साथ करना होगा।

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