नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल को आज बड़ी राहत मिली है। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आरोपी 11 आप विधायकों को गुरुवार को जमानत दे दी। इस मामले में सीएम और डिप्टी सीएम व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने जमानत में विदेश जाने से पहले कोर्ट को बताने की जमानती शर्त को हटा दिया।लेकिन विधायक प्रकाश जारवाल और अमानतुल्लाह खान को देश छोड़ने से पहले कोर्ट से इजाजत लेनी होगी।दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पहले ही अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है।
यह भी पढ़ें .....BJP ने CBI को राष्ट्रीय अपमान में तब्दील कर दिया : केजरीवाल
इस मामले में मामले में विधायक नितिन त्यागी, ऋतुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, प्रवीण कुमार और दिनेश मोहनिया भी आरोपी हैं।मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी जिसमें दस्तावेजों की जांच की जाएगी और चार्जशीट की कॉपी सभी आरोपियों को दी जाएगी।
यह भी पढ़ें .....मुख्य सचिव मारपीट मामला : CM केजरीवाल व 12 विधायकों को समन
अगली सुनवाई 7 दिसंबर को
इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी जिसमें दस्तावेजों की जांच की जाएगी और चार्जशीट की कॉपी सभी आरोपियों को दी जाएगी।एसीपी सुभाशीष चौधरी को इस मामले का आईओ नियुक्त किया गया है। कोर्ट ने पुलिस चार्जशीट में लगाए गए आरोपों पर संज्ञान लेते हुए सभी को समन भेजा था।
ये है पूरा मामला
मुख्य सचिव अंशु प्रकाश 19 फरवरी की देर रात एक बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर गए थे। आरोप है कि केजरीवाल के सामने AAP विधायकों ने उनके साथ मारपीट की थी।