SC के फैसले पर जिलानी बोले- शरिया का पालन करने वाली महिलाओं का क्या

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के सदस्य जफरयाब जिलानी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के तीन तलाक पर रोक के फैसले का स्वागत किया।

Update: 2017-08-22 12:21 GMT
SC के फैसले पर जिलानी बोले- शरिया का पालन करने वाली महिलाओं का क्या ?

नई दिल्ली : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के सदस्य जफरयाब जिलानी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के तीन तलाक पर रोक के फैसले का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने पूछा कि शरिया का पालन करने वाली महिलाओं का क्या होगा?

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इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील जिलानी ने कहा, "जहां तक तीन तलाक को खत्म करने संबंधी फैसला है, तो हमें इससे कोई समस्या नहीं है क्योंकि हम इसे खुद ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन, समस्या यहां है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं शरिया का पालन करती हैं। यदि उन्हें उनके पतियों द्वारा तलाक दिया जाता है तो वे क्या करेंगी।" उन्होंने कहा कि पता नहीं कोर्ट ने इस विरोधाभास को ध्यान में रखा है या नहीं।

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जिलानी ने कहा, "शरिया के मुताबिक, तलाक (तीन तलाक) वैध माना जाएगा, लेकिन कोर्ट के मुताबिक यह अवैध है। इसलिए इस तरह की महिला के भविष्य के संबंध में कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने उनके लिए मामले को जटिल बना दिया है या उनके लाभ के लिए फैसला दिया है, इस पर फैसले के अध्ययन के बाद टिप्पणी की जा सकती है।"

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुस्लिम समुदाय के तीन तलाक को 'असंवैधानिक', 'मनमाना' करार देते हुए कहा इस पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है और केंद्र सरकार से संसद में इस मसले पर क़ानून बनाने को कहा है।

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