इलाहाबादः हाईकोर्ट ने प्रदेश के इंटरमीडिएट स्कूलों में टीचर्स की कमी और अन्य जिलों के टीचर्स का ट्रांसफर कर सिर्फ मैनपुरी जिले में खाली पद भरे जाने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने इंटरमीडिएट एजुकेशन डायरेक्टर को आदेश दिया है कि पता लगाएं कि कितने टीचर्स कार्यरत हैं, कितने पद खाली हैं और कितनों की जरूरत है। कोर्ट ने निदेशक को चार महीने में खाली पदों पर संविदा, पार्ट टाइम या अंशकालिक टीचर्स की नियुक्ति करने की छूट दी है।
सीएम दफ्तर से मिला था निर्देश
-एक्टिंग चीफ जस्टिस वीके शुक्ल और जस्टिस यूसी श्रीवास्तव की बेंच ने सुना मामला।
-सीएम ने जनवरी में मैनपुरी की सभा में टीचर्स के खाली पदों को भरने का भरोसा दिया था।
-13 जनवरी को टीचर्स के खाली पदों को भरने का आदेश दिया गया।
-कोर्ट ने सिर्फ एक जिले में पदों को भरने पर सरकार से जानकारी मांगी थी।
-सरकार ने बताया कि 473 पदों को भरने के लिए लोकसेवा आयोग को मांग भेजी जाएगी।