इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के सभी विकास प्राधिकरणों द्वारा फ्लोर एरिया पर स्टांप ड्यूटी लगाने के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। इससे बहुमंजिला भवन बनाने वालों को बड़ी राहत मिली है। आनंद स्वरूप वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जस्टिस एचजी रमेश और न्यायमूर्ति राघवेंद्र की खंडपीठ ने दिया है।
याचिका में कहा गया था...
-विकास प्राधिकरण की धारा 14 में भवन का नक्शा पास करने का प्रावधान है।
-नक्शा पास करने में फ्लोर एरिया अनुपात 1⁄4रेशियो1⁄2 प्राधिकरण तय करता है।
-अर्थ ये कि भूखंड पर जितनी मंजिल का भवन बनना है, प्राधिकरण कुछ ज्यादा चार्ज करके परचेजवल फ्लोर एरिया की अनुमति देता है ।
-16 नवंबर 2015 को सरकार ने परचेजवल फ्लोर एरिया के मूल्य पर दस प्रतिशत स्टांप देने का आदेश जारी किया था ।
-याची ने ग्रुप हाउसिंग का नक्शा पास कराया था। कलेक्टर ने परचेजवल एफएआर का नोटिस जारी कर दिया।
-नोटिस और शासन आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को प्रावधान के विपरीत आदेश का अधिकार नहीं है।