मुंबई : बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में वर्ष 2014 में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आरोपमुक्त करने के निचली कोर्ट के निर्णय को चुनौती नहीं देने के फैसले के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने कहा कि कोर्ट याचिका पर कोई राहत देने की इच्छुक नहीं।
ये भी देखें : अयोध्या : दिवाली तक खुशखबरी देंगे सीएम योगी, भागवत-शाह मीटिंग का असर !
आपको बता दें, बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में शाह को आरोप मुक्त किए जाने को चुनौती नहीं देने के सीबीआई के निर्णय पर सवाल उठाया गया था।
ये भी देखें : राम मंदिर पर आरएसएस का ऐलान- आवश्यकता पड़ी तो 1992 जैसा आंदोलन
कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा,‘हम याचिका खारिज कर रहे हैं। हम कोई राहत नहीं देना चाहते हैं... खासकर तब जब याचिकाकर्ता एक संगठन है और उसका मामले से कोई वास्ता नहीं है।
ये भी देखें : MP चुनाव : लिस्ट बीजेपी की आई, लॉटरी कांग्रेस की लग गई..जानिए कैसे
क्या था सीबीआई कोर्ट का निर्णय
सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने वर्ष 2014 में इस मामले में वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आरोप मुक्त कर दिया था। सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी कौसर बी वर्ष 2005 में गुजरात पुलिस के कथित फर्जी एनकाउंटर में मारे गए थे।