अब बैंक खाता खोलने के लिए भी 'आधार' होगा अनिवार्य, 50 हजार के ट्रांजेक्शन पर भी बताना होगा नंबर

Update: 2017-06-16 15:06 GMT
मिली मोहलत: अब सरकारी योजनाओं के लिए 1 अक्टूबर से जरूरी होगा आधार कार्ड

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने नए बैंक खाते खुलवाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। केंद्र सरकार के नए आदेश के तहत अब से बैंक खाते खुलवाने के साथ 50,000 या उससे अधिक रुपए की बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए आधार नंबर बताना जरूरी होगा। इसके साथ ही इस आदेश में कहा गया है कि सभी मौजूदा खाताधारकों को 31 दिसंबर, 2017 तक आधार नंबर जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खाते अवैध हो जाएंगे।

बता दें, कि इससे पहले आयकर रिटर्न भरते समय आधार संख्या बताने को अनिवार्य किए जाने के केंद्र के फैसले को लेकर काफी विवाद हुआ था। इसके अलावा नया पैन हासिल करने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया था।

बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान पीठ के अंतिम फ़ैसले तक आयकर रिटर्न के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा था कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, सरकार उन्हें पैन कार्ड से जोड़ने पर जोर नहीं दे सकती। लेकिन जिनके पास आधार कार्ड है उन्हें इसे पैन कार्ड से जोड़ना होगा।

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