HC का बड़ा फैसलाः नाजायज संबंधों से पैदा हुए बच्चे का पिता की प्रॉपर्टी में हक
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दो युवाओं के बीच नाजायज बच्चों को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दो युवाओं के बीच का रिश्ता नाजायज हो सकता है लेकिन उनके बच्चे नाजायज नहीं हो सकते हैं। कोर्ट ने यह बयान एक केस की सुनवाई के दौरान दिया। ऐसे रिश्तों से होने वाले बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं होता है इसलिए समाज और अदालत को इन्हें नाजायज कहने से बचना चाहिए।
रायपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दो युवाओं के बीच नाजायज बच्चों को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दो युवाओं के बीच का रिश्ता नाजायज हो सकता है लेकिन उनके बच्चे नाजायज नहीं हो सकते हैं।
कोर्ट ने यह बयान एक केस की सुनवाई के दौरान दिया। ऐसे रिश्तों से होने वाले बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं होता है इसलिए समाज और अदालत को इन्हें नाजायज कहने से बचना चाहिए। साथ ही ऐसे बच्चों का पिता की पॉपर्टी में हक बनता है।
क्या है मामला?
-दरअसल ,कोर्ट भिलाई स्टील प्लांट कर्मचारी अजय कुमार की प्रॉपर्टी के विवाद पर सुनवाई कर रहा था।
-मामला यह है कि अजय कुमार ने दो शादियां की थी और उसकी दोनों पत्नियों के पास दो-दो बच्चे हैं।
-पहली पत्नी ने स्टील प्लांट से मिलने वाली राशि पर अपना हक जताते हुए निचली अदालत में केस दायर कर दिया था।
-अदालत ने पहली पत्नी के हक में फैसला सुनाया।
-लेकिन अजय कुमार ने निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
-इसी बीच अजय कुमार की मौत हो गई।
-जिसके बाद अजय कुमार की दूसरी पत्नी ने खुद को अजय कुमार की असली पत्नी बताते हुए कोर्ट में अर्जी दायर की।
-मगर सभी दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने अजय कुमार की पहली शादी को वैध ठहराया।
-कोर्ट ने यह फैसला पहली पत्नी के हक में सुनाया।
दूसरी पत्नी को नहीं मिली कोई धनराशि
-भले ही यह फैसला पहली पत्नी के हक में रहा हो लेकिन हाईकोर्ट का कहना है कि अजय कुमार की प्रॉपर्टी पर दूसरी पत्नी के बच्चों का भी बराबर का हक होगा।
इसके साथ ही यह भी कहा कि अजय कुमार की दूसरी पत्नी को प्रॉपर्टी में से कोई धनराशि नहीं मिलेगी।