कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव और दो अन्य अधिकारियों को 2 साल की जेल, मिली बेल

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सोमवार (22 मई) को कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव एच.सी.गुप्ता और अन्य पूर्व अधिकारियों को कोयला घोटाला मामले में दो साल जेल की सजा सुनाई है।

Update: 2017-05-22 09:51 GMT
कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव समेत अन्य डॉ अधिकारियों को 2 साल की जेल

नई दिल्ली: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सोमवार (22 मई) को कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव एच.सी.गुप्ता और अन्य पूर्व अधिकारियों को कोयला घोटाला मामले में दो साल जेल की सजा सुनाई है। हालांकि इसके बाद इन्हें जमानत भी दे दी गई। साथ ही जमानत के लिए 1 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड भरने को कहा गया है।

दोषियों को कमल स्पॉन्ज स्टील एंड पॉवर लिमिटेड (केएसएसपीएल) से संबंधित मामले में यह सजा सुनाई गई।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश भरत पारासर ने मध्य प्रदेश के थेसोगोरा बी/रूद्रपुरी कोयला ब्लॉक को गैर कानूनी तरीके से कमल स्पॉन्ज स्टील एंड पॉवर लिमिटेड को आवंटित करने को लेकर कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव गुप्ता और मंत्रालय के अधिकारियों के.एस. क्रोफा और के.सी.सामरिया को दो साल जेल की सजा सुनाई।

--आईएएनएस

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