मथुरा: एडीजे 9 कोर्ट ने रामवृक्ष यादव को लेकर मथुरा पुलिस की शिनाख्त रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने रामवृक्ष की बॉडी को परिजनों द्वारा पहचान न कराये जाने पर ख़ारिज किया। इसके साथ ही कोर्ट ने रामवृक्ष के शव के सुरक्षित नमूनों की जांच के आदेश दिए हैं।
हरिनाथ ने की थी शव की शिनाख्त
-इसके लिए मथुरा पुलिस और सीएमओ को आदेश जारी किया है।
-रामवृक्ष के सहयोगी हरिनाथ ने जले हुए शव की शिनाख्त की थी।
-मथुरा हिंसा के बाद हरिनाथ सिंह जेल में बंद है, उसने मथुरा जेल से ही रामवृक्ष की शिनाख्त की थी।
कोर्ट ने दिया आदेश
-डीएनए सीएमओ की मौजूदगी में कराया जाए।
-कोर्ट ने रामवृक्ष और उसके साथियों के बारे में जब दरोगा से पूछा तो उसने कहा कि वह मारा गया।
-इस पर कोर्ट ने कहा कि परिवारीजन ने शिनाख्त नहीं की इसे पर्याप्त नहीं माना जा सकता।