शरद यादव को दिल्ली HC से झटका, राज्यसभा सदस्यता पर दखल से इनकार

Update: 2017-12-15 11:44 GMT

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता जाने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि शरद यादव को भत्ते और सरकारी बंगला का लाभ मिलता रहेगा।

गौरतलब है, कि शरद यादव ने बुधवार को राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू के फैसले को चुनौती दी थी।

बीजेपी के साथ जाने से थे पार्टी हाईकमान से खफा

उल्लेखनीय है, कि जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की अपील पर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने 4 दिसंबर को शरद यादव के साथ जदयू के एक और 'बागी' अली अनवर को भी राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया था। बता दें, कि शरद यादव बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद से अलग रास्ता अपनाए हुए हैं।

खुलकर किया था नीतीश का विरोध

ज्ञात हो, कि इसी साल जुलाई महीने में बिहार में सत्ता ने करवट बदली और नीतीश कुमार ने लालू यादव की पार्टी राजद का साथ छोड़ अपने पुराने सहयोगी बीजेपी का हाथ थम लिया था। इसके बाद सूबे में नए सिरे से सरकार का गठन हुआ था। तब शरद ने नीतीश के इस फैसले का खुलकर विरोध किया था। शरद ने दावा किया था कि उनकी अगुआई वाला जेडीयू धड़ा ही असली जेडीयू है। शरद ने चुनाव आयोग के सामने जेडीयू के चुनाव चिह्न 'तीर' पर भी अपना दावा किया था। लेकिन उन्हें हर ओर से निराशा हाथ लगी थी। बाद में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने शरद यादव और अली अनवर की राज्यसभा सदस्यता खत्म करने का आदेश दिया।

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