दिल्ली में Odd-Even रिटर्न्स : 13 से 17 Nov. तक लागू, जानें किसे मिली छूट
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की फटकार के बाद दिल्ली सरकार जागी है। दिल्ली सरकार ने अब एक बार फिर से ऑड-ईवन स्कीम लागू कर दी है।
नई दिल्ली : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की फटकार के बाद दिल्ली सरकार जागी है। दिल्ली सरकार ने अब एक बार फिर से ऑड-ईवन स्कीम लागू कर दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण के मद्देनजर 13 से 17 नवंबर के बीच ऑड-ईवन स्कीम लागू करने का फैसला किया है। इस बार सीएनजी और टू व्हीलर गाड़ियों को इससे बाहर रखा गया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की।
दिल्ली में ऑड इवन का यह तीसरा चरण होगा। पिछले साल जनवरी और अप्रैल में 15-15 दिन के लिए ऑड-ईवन स्कीम लागू की जा चुका है।
दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद अब 1,3,5,7 और 9 (ऑड नंबर) नंबर वाली गाड़ियां एक दिन और दूसरे दिन 2,4,6,8 और 0 (ईवन नंबर) नंबर की गाड़ियां चलेंगी। इसका मतलब यह हुआ कि पहले दिन ऑड नंबर वाली और दूसरे दिन ईवन नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी।
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कैलाश गहलोत ने क्या कहा ?
-दिल्ली में 13 से 17 नवंबर तक ऑड-ईवन स्कीम लागू की गई है।
-दो पहिया और सीएनजी स्टीकर वाले व्हीकल्स को भी इसमें छूट मिली है।
-शुक्रवार दोपहर 2 बजे से सीएनजी के स्टीकर भी बांटे जाएंगे।
- उन्हीं सीएनजी वाहनों को छूट मिलेगी जिनपर IGL के स्टीकर लगे रहेंगे।
-पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए डीटीसी अतिरिक्त 500 बसों का इस्तेमाल कर रही है।
-ऑड-ईवन को सही तरीके लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस और संबंधित एजेंसियों से सहयोग भी मांगा है।
-टैक्सी, ऑटो, वीवीईपी वाहन ऑड-ईवन के दायरे में आएंगे।
क्या है ऑड ईवन स्कीम ?
दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद अब 1,3,5,7 और 9 (ऑड नंबर) नंबर वाली गाड़ियां एक दिन और दूसरे दिन 2,4,6,8 और 0 (ईवन नंबर) नंबर की गाड़ियां चलेंगी। इसका मतलब यह हुआ कि पहले दिन ऑड नंबर वाली और दूसरे दिन ईवन नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। कैलाश गहलोत ने इसके नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि 13,15 और 17 को ऑड नंबर की गाड़ियां और 14 व 16 को ईवन नंबर की गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी।