पूर्व CM मधु कोड़ा पर चला EC का चाबुक, चुनाव लड़ने पर 3 साल का बैन

झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को चुनाव आयोग ने बुधवार को बड़ा झटका देते हुए उनके चुनाव लड़ने पर तीन साल का बैन लगा दिया है।

Update: 2017-09-27 21:30 GMT
पूर्व CM मधु कोड़ा पर चला EC का चाबुक, चुनाव लड़ने पर 3 साल का बैन

रांची : झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को चुनाव आयोग ने बुधवार को बड़ा झटका देते हुए उनके चुनाव लड़ने पर तीन साल का बैन लगा दिया है। अब कोड़ा अगले तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बता दें कि कोड़ा 2009 लोकसभा चुनाव झारखण्ड की सिंहभूम सीट से निर्दलीय सांसद का चुनाव जीते थे। कोड़ा 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2008 तक झारखंड के सीएम भी रह चुके हैं।

चुनाव आयोग ने मधु कोड़ा से 2009 लोकसभा चुनाव में किए गए खर्च का ब्योरा मांगा था, जिसका सही ढंग से जवाब न देना उन्हें भारी पड़ गया।

चुनाव आयोग ने इसपर सख्त रुख अपनाते हुए कोड़ा के चुनाव लड़ने पर अगले तीन साल तक के लिए रोक लगा दी है। रीप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धार 10A के तहत कोड़ा को अयोग्य करार दिया गया है।

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आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि कोड़ा को कानून द्वारा जरूरी तरीके के हिसाब से अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा ना देने तथा इस तरह की नाकामी के लिए उनके पास कोई कारण या औचित्य ना होने को लेकर तीन साल तक चुनाव लड़ने की दृष्टि से अयोग्य करार दिया जाता है।

चुनाव आयोग ने मधु कोड़ा से अक्टूबर 2010 में पूछा था कि लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर प्रचार के लिए राशि खर्च करने के आरोप में क्यों नहीं उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए।

कोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने 18,92,353 रुपए चुनाव में खर्च किये और चुनाव आयोग को दिए गए खर्च के ब्योरे में बहुत कम राशि खर्च किए जाने की जानकारी दी।

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