नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कार्ति चिदंबरम मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में 20 मार्च तक कार्ति की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
प्रधान न्यायाधीश की खंडपीठ 15 मार्च को इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नौ मार्च को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिंदबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम (46) को अंतरिम राहत देते हुए ईडी से उनके खिलाफ मामले की अगले सुनवाई तक कोई भी सख्त कदम नहीं उठाने को कहा था।
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ईडी ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि कार्ति को गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी।
शीर्ष अदालत ने आठ मार्च को कार्ति से ईडी द्वारा जारी समन को खारिज कराने के लिए उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए कहा था।
उच्च न्यायालय ने कार्ति को जांच में सहयोग देने और जरूरत पड़ने पर ईडी के सामने पेश होने और अपना पासपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए थे।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) 28 फरवरी से कार्ति से पूछताछ कर रही है।
गौरतलब है कि निचली अदालत ने उन्हें 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
दरअसल, कार्ति चिदंबरम पर 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश के लिए विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से निवेश के लिए मंजूरी दिलाने का आरोप है।