पटना: बिहार के बहुचर्चित 'गया रोडरेज' मामले में निचली अदालत ने रॉकी यादव सहित तीन अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, रॉकी के पिता बिंदी यादव को 5 साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। बता दें, कि 31 अगस्त को कोर्ट ने रॉकी यादव, बिंदी यादव, राजेश कुमार और टेनी यादव को दोषी करार दिया था।
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बता दें, कि पिछले साल 7 मई को आदित्य सचदेवा अपने दोस्त नासिर हुसैन, आयुष अग्रवाल, मो. कैफी, अंकित अग्रवाल के साथ गया से घर लौट रहा था। रास्ते में साइड मांगने के दौरान उसका रॉकी यादव से झगड़ा हो गया। इस पर गुस्साए रॉकी यादव ने गया के पुलिस लाइन रोड पर आदित्य सचदेवा को गोली मार दी थी। जिसमें आदित्य सचदेवा की मौत हो गई थी।
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ऐसे आगे बढ़ा मामला:
-इस मामले में घटना के वक़्त रॉकी यादव के साथ रहे टेनी यादव और एमएलसी मनोरमा देवी के अंगरक्षक राजेश कुमार को भी जेल भेजा गया था।
-9 मई 2016 को रामपुर थाना में केस दर्ज हुआ।
-12 मई को रॉकी यादव को गिरफ्तार किया गया।
-अदालत में दोनों पक्षों के सारे बयान दर्ज किए गए।
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-बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश था कि 11 सितंबर से पहले इस केस का फैसला हो जाना चाहिए।
-गया के एडिशनल वन कोर्ट के जज सच्चिदानंद प्रसाद सिंह ने इस केस पर अपना फैसला सुनाया।
-आदित्य सचदेवा के माता-पिता ने हत्या के दोषी रॉकी यादव के लिए उम्रकैद की सजा की मांग की थी।