सुप्रीम कोर्ट से लालू को झटका, चारा घोटाला के शेष पांचों मामलों में भी चलेगा केस
चारा घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अपील को मंजूरी दे दी है।;
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 मई) को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद को करारा झटका देते हुए अपने फैसले में कहा कि लालू पर चारा घोटाला के शेष पांचों मामलों में भी मुकदमा चलेगा। लालू पहले ही एक चारा घोटाला मामले में दोषी साबित हो चुके हैं और उसके खिलाफ उनकी अपील शीर्ष न्यायालय में लंबित है।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की सदस्यता वाली पीठ ने रांची उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि सभी मामलों में सभी आरोपों को लेकर उन पर मुकदमा चलेगा।
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झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि लालू को एक चारा घोटाला मामले में दोषी साबित किया जा चुका है, इसलिए अन्य मामलों में उन पर मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है। पीठ ने साथ ही मुकदमे की कार्रवाई नौ महीने के भीतर पूरी करने का भी निर्देश दिया।
शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर हैरानी जताई कि एक ही न्यायाधीश एक मामले में समान तथ्य होने पर भी एक आरोपी के लिए अलग और लालू प्रसाद के लिए अलग फैसला कैसे सुना सकते हैं।
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पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से देरी पर भी आपत्ति जताई और जांच एजेंसी के निदेशक को मामले की जांच करने तथा इसके लिए जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।
शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में 20 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही मामले से संबंधित सभी पक्षों से एक हफ्ते के भीतर अपने सुझाव देने की बात कही थी। इसके साथ ही कोर्ट ने राजद सुप्रीमो की ओर से दाखिल याचिका पर भी सुनवाई की थी।
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चारा घोटाले में मिली जेल की सजा को लालू यादव ने चुनौती दी थी। चारा घोटाला 1990 से बिहार के पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ मामला है। उस दौरान लालू बिहार के मुख्यमंत्री थे। घोटाले के एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट के लालू प्रसाद के खिलाफ एफआईआर को खारिज करने को चुनौती देते हुए सीबीआई ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर की थी।