नई दिल्ली: मीडिया समूह एनडीटीवी और उसके प्रमोटरों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका देकर सीबीआई जांच पर स्टे की मांग की है। एनडीटीवी और आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस संबंध में कोर्ट में एक याचिका दी है।
एनडीटीवी और उसके प्रमोटरों पर आईसीआईसीआई बैंक को कथित तौर पर 48 करोड़ रुपए का घाटा पहुंचाने के आरोप हैं। कोर्ट ने सीबीआई द्वारा एनडीटीवी के खिलाफ जारी जांच पर एक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा था।
ये भी पढ़ें ...NDTV के संस्थापक प्रणय रॉय के घर CBI का छापा, धोखाधड़ी का मामला दर्ज
प्रणय रॉय-राधिका रॉय पर लगी हैं आपराधिक धाराएं
जस्टिस विनोद गोयल ने गुरुवार (6 जुलाई) को याचिका पर कोई नोटिस नहीं दिया। उन्होंने सीबीआई को एनडीटीवी, आरआरपीआर और इसके प्रमोर्टरों के खिलाफ जांच की स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई की तारीख यानि 21 सितंबर से पहले फाइल करने का निर्देश दिया है। प्रणय रॉय और राधिका रॉय पर आपराधिक साजिश, धोखेबाजी और आपराधिक कृत्यों से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं।
ये भी पढ़ें ...NDTV छापा: CBI की ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ को चिट्ठी, लिखा- हमें मत पढ़ाइए प्रेस की आजादी का पाठ
एनडीटीवी ने बताया था राजनीतिक हमला
बता दें, कि सीबीआई ने पिछले महीने 5 जून को प्रणय रॉय के घर पर तलाशी ली थी। सीबीआई की मानें तो छापे दिल्ली के दो और देहरादून के एक तथा मसूरी के एक ठिकाने पर पड़ी थी। छापे को एनडीटीवी ने राजनीतिक हमला बताया था। चैनल का कहना था कि यह मीडिया का मुंह बंद कराने का सरकार का प्रयास है।
ये भी पढ़ें ...सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने NDTV पर लगे बैन को स्थगित किया