नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने वर्ष 2006 आईआरसीटीसी होटल रख-रखाव से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ सोमवार को समन जारी किया है। बीते माह प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) द्वारा दाखिल आरोप-पत्र को संज्ञान में लेते हुए विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने आरोपियों को छह अक्टूबर को कोर्ट के समक्ष पेश होने के आदेश दिए।
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यह मामला 2006 में रांची एवं पुरी में आईआरसीटीसी होटलों के कांट्रैक्ट के आवंटन में कथित अनियमितता से जुड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत पटना जिले के एक प्रमुख स्थान पर रिश्वत के रूप में तीन एकड़ का
क्या है पूरा मामला?
पूरा मामला इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन जिसे आईआरसीटीसी भी कहते हैं से जुड़ा हुआ है।आईआरसीटीसी द्वारा 2006 में रांची और पुरी में चलाए जाने वाले दो होटलों की देखरेख का काम सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को दिया गया था। विनय कोचर और विजय कोचर इस कंपनी के मालिक हैं। इसके बदले में कथित तौर पर लालू को पटना में बेनामी संपत्ति के रूप में व्यावसायिक भूखंड दिया गया। एफआईआर में कहा गया था कि लालू ने निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। सुजाता होटल को ठेका मिलने के बाद 2010 और 2014 के बीच डिलाइट मार्केटिंग कंपनी का मालिकाना हक सरला गुप्ता से राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास आ गया।
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