क्या है अध्यादेश में
-राजस्थान सरकार भारतीय दंड संहिता में संशोधन के लिए अध्यादेश लेकर आई है, जिसे 23 अक्टूबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में बिल के रूप में पारित किया जाएगा।
-इस अध्यादेश के अनुसार किसी भी लोकसेवक (सरकारी कर्मचारी) जज या मजिस्ट्रेट के खिलाफ कोई कार्रवाई राज्य सरकार के इजाजत के बिना नहीं होगी।
-किसी भी लोकसेवक के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता है. पुलिस भी एफआईआर नहीं दर्ज कर सकती है।
-किसी भी लोकसेवक के खिलाफ कोई कोर्ट नही जा सकता है और न ही जज किसी लोकसेवक के खिलाफ कोई आदेश दे सकता है।
-कोई भी मीडिया किसी लोकसेवक के खिलाफ बिना सरकार की इजाजत के आरोप नहीं लगा सकता है।
-किसी भी लोकसेवक की शिकायत के पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी. 180 दिन के अंदर सरकार के स्तर पर सक्षम अधिकारी इजाजत देगा और 180 दिन के अंदर इजाजत नहीं दे पाया, तो उसकी स्वीकृति अपने आप मान ली जाएगी।
-इस कानून का उल्लंघन करने वाले दंड के भी हकदार होंगे।