आज से शादी के लिए बैंक से निकलेंगे 2.5 लाख, 7 फेरों के लिए हाेंगी 9 शर्तें

आरबीआई सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि मंगलवार से शादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ढाई लाख रुपए की एकमुश्त रकम निकालने की सुविधा दी जाएगी। आरबीआई ने सोमवार शाम इस संबंध में बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

Update: 2016-11-21 23:03 GMT

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि मंगलवार से शादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ढाई लाख रुपए की एकमुश्त रकम निकालने की सुविधा दी जाएगी। आरबीआई ने सोमवार शाम इस संबंध में बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

आरबीआई ने बैंकों को ऐसे आवेदकों को अधिकतम भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, चेक, मोबाइल ट्रांसफर, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए करने को प्रोत्साहित करने को भी कहा है।

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क्या हैं आरबीआई की ओर से जारी नियम और शर्तें ?

-शादी की जरूरतों के लिए खाताधारक अधिकतम ढाई लाख रुपए निकाल सकेंगे।

-शादी के खर्च के नाम पर रुपए निकालने वाले के खाते में 08 नवंबर से पहले मौजूद बैलेंस से ही रुपए की निकासी संभव होगी।

-यह रकम उसी खाते से निकाली जा सकेगी जिसमें केवाईसी प्रोसेस पूरी होगी।

-शादी 30 दिसंबर या उससे पहले ही है तभी यह रकम निकाली जा सकती है। यह निकासी 30 दिसंबर तक हो सकती है।

-शादी के खर्चे की रकम लड़का-लड़की या उनके अभिभावकों में से एक पक्ष द्वारा ही निकाली जा सकेगी।

-शादी के लिए निकाली गई रकम को उसी संबंध में खर्च करना होगा।

-आवेदक को आरबीआई की ओर से निर्धारित किए गए प्रारूप में आवेदन करना होगा।

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ये एहतियात भी जरूरी

-प्रूफ के तौर पर शादी का कार्ड, बयाने के तौर पर दी गई एडवांस रकम जैसे मैरिज हॉल की रसीद, कैटरर्स को दी गई एडवांस रशीद आदि देनी होगी।

-इसके अलावा शादी के लिए किस-किस को पेमेंट करना है उसकी भी लिस्ट मुहैया करनी होगी।

-बैंक द्वारा इन सभी डाॅक्यूमेंट्स को संभाल कर प्रमाण के रूप में रखा जाएगा।

-जरूरत पड़ने पर इसे जांच अधिकारी के समक्ष पेश करना होगा।

-जो पैसा निकाला जा रहा है उसका इस्तेमाल सिर्फ ऐसे लोगों को कैश पेमेंट के लिए ही करना होगा जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है।

-जिन्हें पेमेंट किया जाएगा उनसे इस बात का लिखित घोषणा पत्र लेना होगा कि उनका बैंक अकाउंट नहीं है।

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