RTI: RBI ने देश के बड़े बकाएदारों की सूचना देने से मना किया

Update: 2017-10-13 09:53 GMT
RTI: RBI ने देश के बड़े बकाएदारों की सूचना देने से मना किया

लखनऊ: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश के बड़े बकाएदारों के संबंध में कोई भी जानकारी सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत देने से मना कर दिया है।

आरबीआई ने समय-समय पर देश के बड़े बकाएदारों की दो सूची बनाई है। हाल ही में उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया था। एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर ने ये दोनों सूची और इनसे जुडी सूचना मांगी थी।

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ये कहा आरबीआई ने

आरबीआई के जन सूचना अधिकारी प्रकाश बलियार सिंह ने इसके उत्तर में कहा, कि 'बकायेदारों की सूची तथा उनसे जुड़ी सूचनाएं आरटीआई एक्ट की धारा- 8(1)(डी) में निषिद्ध हैं। धारा 8(1) (डी) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता आदि से संबंधित है जिनके सामने आने से संबंधित तृतीय पक्ष की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान हो सकता है।'

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माल्या कांड से भी नहीं ली सीख

नूतन ठाकुर के अनुसार यह विचित्र स्थिति है, कि 'विजय माल्या कांड के बाद भी आरबीआई ने कोई सीख नहीं ली। बावजूद इसके वो बड़े बकाएदारों की तरफदारी करते हुए उनसे संबंधित सूचना सार्वजनिक करने से कतरा रहा है।'

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